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Jaipur : रेलवे ट्रैक पर मवेशी आए तो मालिक की खैर नहीं, छह माह की सजा और लगेगा भारी जुर्माना

Railway : जयपुर रेलवे मंडल ने विशेष अभियान शुरू किया है। रेलवे ट्रैक पर मवेशी आए तो मालिक की खैर नहीं। छह माह की सजा और लगेगा भारी जुर्माना।

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Railway Track If cattle come owner trouble six months imprisonment and heavy fine will be imposed

समझाइश करते हुए आरपीएफ व रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अफसर। पत्रिका फोटो

Railway : जयपुर में यदि रेलवे ट्रैक पर मवेशी दिखाई दिया तो, उसके मालिक को सजा हो सकती है। साथ ही उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके लिए जयपुर रेलवे मंडल ने विशेष अभियान शुरू किया है।

प्रमुख रूटों पर फेंसिंग, फिर भी घट जाती है दुर्घटनाएं

दरअसल, जयपुर मंडल में कई ट्रेनें 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। ऐसे में आए दिन मवेशी ट्रेनों से टकरा जाते हैं। इससे कई बार रेल यातायात प्रभावित हो जाता है। हालांकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रमुख रूटों पर फेंसिंग की जा चुकी है फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है।

इंजीनियरिंग विभाग व आरपीएफ का विशेष अभियान

इनकी रोकथाम के लिए डीआरएम रवि जैन के निर्देश पर इंजीनियरिंग विभाग व आरपीएफ द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें लोगों को रेलवे ट्रैक से दूर रहने व जानवरों को दूर रखने की हिदायत दी जा रही है। उन्हें ट्रैक के पास मवेशियों को नहीं चराने व रेलवे सीमा में मवेशियों को प्रवेश नहीं करने के लिए हिदायत दी जा रही है।

सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल ने किया आगाह

सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के रेलवे की संपत्ति में प्रवेश करता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास या एक हजार रुपए तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।