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राजस्थान में बीते 5 वर्ष में ओलावृष्टि से करीब 3.42 लाख किसान प्रभावित, सरकार ने 377.52 करोड़ की दी सहायता

Rajasthan Farmers : आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में बताया कि गत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से कुल 3 लाख 41 हजार 133 किसान प्रभावित हुए। जिन्हें राज्य सरकार ने 377.52 करोड़ रुपए की कृषि आदान-अनुदान सहायता वितरित की गई है।

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Rajasthan 3.42 Lakh Farmers Affected Hailstorm Last 5 Years Government Gave Assistance of Rs 377.52 Crore

Otaram Dewasi

Rajasthan Farmers : आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में बताया कि गत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से कुल 3 लाख 41 हजार 133 किसान प्रभावित हुए। जिन्हें राज्य सरकार ने 377.52 करोड़ रुपए की कृषि आदान-अनुदान सहायता वितरित की गई है। ओटाराम देवासी ने जानकारी दी कि गत पांच वर्षों में केंद्र द्वारा एसडीआरएफ गाइडलाइन्स के तहत 10314 करोड़ 44 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मुआवजे के लिए आवेदन प्राप्त होने पर पीड़ित किसानों को 6 माह में सहायता राशि दी जाती है। छह माह के बाद गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है।

वितरित राशि का विवरण सदन के पटल पर रखा

इससे पहले विधायक घनश्याम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ने प्रदेश में विगत 5 वर्षों में ओलावृष्टि से प्रभावित काश्‍तकारों तथा कृषि आदान-अनुदान सहायता के रूप मे वितरित राशि का जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा। '

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5 वर्षों में 10314.44 करोड़ रुपए की हुई राशि प्राप्‍त

आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने बताया कि आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को ओलावृष्टि के लिए भारत सरकार से पृथक से राशि प्राप्‍त नहीं होती है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ गाईडलाइन के अनुसार वित्‍त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश अनुसार गत पांच वर्षों में 10314.44 करोड़ रुपए राशि प्राप्‍त हुई।

नियमानुसार दिया जाती है सहायता राशि

ओटाराम देवासी ने सदन को बताया कि फसल खराब होने पर कृषि आदान अनुदान सहायता राशि का भुगतान भूमि की गुणवत्‍ता के आधार पर नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से काश्‍तकारों द्वारा बोई गई फसलों में गिरदावरी रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्‍स के प्रावधान अनुसार प्रभावित कृषकों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया जाता है। उन्होंने एसडीआरएफ नोर्म्‍स का विवरण सदन के पटल पर रखा।

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