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1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून, राजस्थान मुख्य सचिव का सख्त निर्देश – आमजन को करें जागरूक

Chief Secretary Strict instructions : राजस्थान सहित पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि कि 3 नए कानून 150 साल पुरानी दण्ड आधारित न्याय प्रणाली को न्याय आधारित बनाएगा।

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Rajasthan 3 New Laws implemented from 1 July Chief Secretary Sudhansh Pant Strict instructions make Public Aware

1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून, राजस्थान मुख्य सचिव का सख्त निर्देश

Sudhansh Pant Strict instructions : राजस्थान सहित पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि कि 3 नए कानून 150 साल पुरानी दण्ड आधारित न्याय प्रणाली को न्याय आधारित बनाएगा। पुराने कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे नए कानून हमारे संविधान की तीन मूल भावनाओं - व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर बनाये गये हैं। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने जैसे मामलो को प्राथमिकता दी गई है। नए कानूनों में पुलिस एवं नागरिकों के अधिकारों के बीच अच्छा संतुलन कायम किया गया है। IT के उपयोग से कई प्रणालियों को सरलीकृत किया गया है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में आज सोमवार 17 जून को शासन सचिवालय में नए आपराधिक कानून के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में नए आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा की गई।

महिला एवं बच्चों को नए कानून के बारे में बताया जाए

बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सम्बंधित विभागों को निर्देश दिए कि 3 नए कानून के बारे में आमजन को जागरूक करें। खासकर महिला एवं बच्चों को नए कानून के बारे में बताया जाए।, स्कूल एवं कॉलेजों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं से जुड़े अपराध की जानकारी दी जाए।

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नए कानूनों का प्रचार-प्रसार किया जाए

राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि वकीलों से समन्वय कर प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय, नगर पालिका को नए कानूनों से अवगत कराया जाए। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को निर्देश दिए कि मीडिया के माध्यम से नए कानूनों का प्रचार-प्रसार किया जाए एवं विभाग की वेबसाइट पर पॉपअप लगाए।

स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षको को जागरूक करें

राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आगे कहा स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि कॉलेज और स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षको को जागरूक कर महिला एवं बाल अपराधों से अवगत कराए। महिला अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए कि वह प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साथिन को नए कानूनों को लेकर अवगत कराए। जिससे वहां आने वाली महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जान सके।

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