
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
Rajasthan Cabinet Decision : राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला। मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को बड़ी राहत मिली। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें एक बड़ा फैसला है कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है।
इस कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को वर्तमान नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सरकारी कार्मिक की मृत्यु के दिन से 90 दिन की समय सीमा में आवेदन करना होता है। पर कैबिनेट के नए फैसले के बाद अब नियमों में संशोधन किया गया।
जोगाराम पटेल पटेल ने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिवस से बढ़ा कर 180 दिवस किया गया। इसके लिए राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के नियम, 1996 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन से मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विभिन्न दस्तावेज, शपथ पत्र तैयार करने में पर्याप्त समय मिल सकेगा।
1- प्रतियोगी परीक्षाएं : आरक्षित सूची
से चयन की अवधि 6 माह से बढ़ा 1 वर्ष।
2- मोटर वाहन उप निरीक्षक पद : उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी भी पात्र। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप अनुभव और भारी वाहन लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त।
3- किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ भूमि का आवंटन।
Updated on:
04 Dec 2025 12:56 pm
Published on:
04 Dec 2025 11:19 am
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