
पूर्व मंत्री महेश जोशी। फाइल फोटो पत्रिका
Mahesh Joshi Update : हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर 3 दिन तक सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन अभी राहत नहीं मिली।
न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने महेश जोशी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी आर बाजवा व अधिवक्ता स्नेहदीप ने कोर्ट में कहा कि अन्य आरोपी पीयूष जैन, संजय बडाया, पदम चन्द जैन व महेश मित्तल सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश से जमानत पर रिहा हो गए।
याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज एफआइआर में आरोपी नहीं बनाया गया और इसी एफआइआर के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि केवल सह आरोपियों को जमानत मिल जाना, याचिकाकर्ता की जमानत का आधार नहीं हो सकता।
Updated on:
09 Aug 2025 09:02 am
Published on:
09 Aug 2025 09:02 am
