
सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि एनसीआर एरिया से अलग दूसरे जिलों में दीपावली पर दो घंटे (रात 8 से 10 बजे तक) के लिए ग्रीन पटाखों (Fire Cracker) को जलाया जा सकता है। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेशों में क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे, गुरु पर्व पर रात 8 से रात 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है।
ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले लगा जोरदार झटका
सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह पहले कहा था कि हमने पटाखों पर रोक को लेकर जो आदेश पारित किया है, उसका हर राज्य पालन करें।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली में पटाखा बेचने और जलाने पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध जनवरी 2023 तक लगा रहेगा।
हरियाणा और ओडिसा सरकार ने भी पटाखों पर रोक लगा रखी है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी पिछले साल पटाखों पर प्रतिबंध का ऐलान किया था। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी एसओपी (SoP) जारी करते हुए पटाखे न जलाने की अपील की है।
Updated on:
20 Oct 2022 07:38 pm
Published on:
20 Oct 2022 05:57 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
