24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Diwali 2022: राजस्थान में दो घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे, SC हुआ सख्त, कई राज्यों में लगा बैन

सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों (Go Green) को चलाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि एनसीआर एरिया से अलग दूसरे जिलों में दीपावली पर दो घंटे (रात 8 से 10 बजे तक) के लिए ग्रीन पटाखों को जलाया जा सकता है। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेशों में क्रिसमस और न्यू ईयर (2023) पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे, गुरु पर्व पर रात 8 से रात 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification
green_crackers.png

सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा है कि एनसीआर एरिया से अलग दूसरे जिलों में दीपावली पर दो घंटे (रात 8 से 10 बजे तक) के लिए ग्रीन पटाखों (Fire Cracker) को जलाया जा सकता है। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेशों में क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे, गुरु पर्व पर रात 8 से रात 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है।

ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले लगा जोरदार झटका

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह पहले कहा था कि हमने पटाखों पर रोक को लेकर जो आदेश पारित किया है, उसका हर राज्य पालन करें।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली में पटाखा बेचने और जलाने पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध जनवरी 2023 तक लगा रहेगा।

ये भी देखें: कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे सीएम गहलोत

हरियाणा और ओडिसा सरकार ने भी पटाखों पर रोक लगा रखी है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी पिछले साल पटाखों पर प्रतिबंध का ऐलान किया था। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी एसओपी (SoP) जारी करते हुए पटाखे न जलाने की अपील की है।