22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजस्थान हाईकोर्ट का 1241 शराब दुकानों की नीलामी पर रोक से इनकार

Rajasthan News : राजस्थान में 1241 शराब दुकानों की अब नीलामी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। साथ ही याचिकाकर्ताओं को नीलामी में भाग लेने की छूट दी।

less than 1 minute read
Google source verification
Instructions for investigation against District Judge Dinesh Kumar Sharma of Devsar Singrauli

Instructions for investigation against District Judge Dinesh Kumar Sharma of Devsar Singrauli

Rajasthan News : राजस्थान हाईकोर्ट ने 1241 शराब दुकानों की मंगलवार को होने वाली नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता को नीलामी के लिए अयोग्य नहीं मानने का आदेश दिया। वहीं याचिकाकर्ताओं की दुकानों की नीलामी को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने सीता देवी व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया।

याचिकाओं में प्रावधान को चुनौती दी गई

याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर व अन्य ने कहा कि नई आबकारी नीति के अंतर्गत दुकानों के क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें अधिकतम पांच दुकानों को रखा गया है। इसमें क्लस्टर की कोई दुकान नीलाम नहीं होने पर उसे क्लस्टर के दूसरे दुकान संचालक को देने का प्रावधान है। याचिकाओं में प्रावधान को चुनौती दी गई।

नीलामी पर रोक से इनकार

अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक जिले में 70 फीसदी से अधिक दुकानें नीलाम होने पर शेष दुकानों को क्लस्टर के दूसरे दुकान संचालकों को देने का प्रावधान है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नीलामी पर रोक से इनकार कर दिया।

यह भी पढ़ें :राजस्थान में पुराने ढर्रे पर आई नई आबकारी नीति, अब शराब ठेकेदारों की फिर बढ़ेगी मोनोपॉली

यह भी पढ़ें :राजस्थान में मकान बनाने वालों की बल्ले-बल्ले, अब 4 गुना सस्ती मिल सकेगी बजरी, खनिज विभाग का बड़ा कदम

यह भी पढ़ें :Weather Update : मौसम विभाग का Prediction, 14-15 मार्च को राजस्थान के इन 4 संभाग में होगी बारिश