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Jaipur News: हाईवे और जयपुर के प्रमुख हिस्सों को जोड़ने वाले मार्गों से हटाओ अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने JDA को दिए निर्देश

Jaipur Development Authority: कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा को निर्देश दिए है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर हुए अतिक्रमणों कों चिह्नित किया जाए।

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Photo: AI-generated

जयपुर। हाईकोर्ट ने जयपुर शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा को निर्देश दिए है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर हुए अतिक्रमणों कों चिह्नित किया जाए। इसके साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों व आसपास की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने विजय कुमार की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। यह याचिका जयपुर स्थित सिरसी रोड पर अतिक्रमण से संबंधित है। सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने इस मामले में अतिक्रमण हटाने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा।

सिविल न्यायालयों व ट्रिब्यूनल को हिदायत

इस पर कोर्ट ने सिविल न्यायालयों व जेडीए ट्रिब्यूनल को हिदायत दी कि इस प्रकरण में जेडीए ने जिन मामलों में मास्टर प्लान के विपरीत निर्माण को हटाने के लिए जेडीए अधिनियम की धारा 72 के नोटिस जारी किए हैं, उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। साथ ही जेडीए को अतिक्रमण हटाने क कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।