21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

JJM Scam Case: पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर सुनवाई से जज उपमन हटे, अब दूसरी बेंच सुनेगी याचिका

जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी केस में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने याचिका को अन्य बेंच के समक्ष सूची बद्द करने के लिए कहा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jun 27, 2025

Congress leader Mahesh Joshi arrested by ED

महेश जोशी। फोटो: पत्रिका

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी।


ईडी मामलों की विशेष अदालत ने 13 जून को महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जोशी की ओर से याचिका में बताया गया कि ईडी करीब ढाई करोड़ रुपए का अपराध बता रही है, जो संदेहास्पद है।

यह भी पढ़ें : पूर्व मंत्री महेश जोशी को अभी काटनी होगी जेल, केवल तीन दिन की मिली राहत; निभा पाएंगे पत्नी के निधन के रीति-रिवाज


साल 2024 में नोटिस जारी किया


याचिकाकर्ता को काल्पनिक आधार पर आरोपी बनाया गया है। याचिकाकर्ता को ईडी ने मार्च 2024 में नोटिस जारी किया और करीब एक साल बाद अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद गवाहों की वीडियोग्राफी नहीं करवाई गई। ईडी के अनुसार, कुछ जलदाय अभियंताओं ने ठेकेदारों से रिश्वत लेना स्वीकार किया, लेकिन उन्हें आरोपी ही नहीं बनाया गया।


ईडी लगा रही ये आरोप


ईडी 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ईडी उनके बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेन-देन बता रही है, लेकिन यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन पर ली थी और उसे चुका भी दिया है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। पिछले दिनों ही ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने महेश जोशी को जमानत देने से मना करते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी थी।

यह भी पढ़ें : ‘महेश जोशी के गवाहों की वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवाई’, कोर्ट ने ED से मांगा जवाब