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राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

Rajasthan Pension Rules Change : राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 19 सितम्बर को हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन नियमों में कई संशोधन किए गए। अब माता-पिता की पारिवारिक पेंशन बढ़ा दी गई है।

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Rajasthan Major Changes in Family Pension Rules BIG Amendments made in Cabinet Meeting

राजस्थान के सीएम भजनलाल। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Pension Rules Change : राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 19 सितम्बर को हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन नियमों में कई संशोधन किए गए। अब माता-पिता की पारिवारिक पेंशन बढ़ा दी गई है। साथ ही मानसिक विमंदित या निशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन जारी रहेगी।

अब माता-पिता पारिवारिक पेंशन बढ़ी

सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिविल सेवा नियमों में भी अहम संशोधन किया है। सरकारी कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर माता-पिता को दी जाने वाली पेंशन की राशि में राज्य सरकार ने बढ़ोत्तरी की है। वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 62 (IV) में दिवंगत कार्मिक के माता-पिता के मामले में कार्मिक की कुल परिलब्धियों की 30 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नियम को विलोपित करने का निर्णय लिया गया। अब माता-पिता को भी नियम 62 (III) के अनुसार ही बढ़ी हुई पेंशन (अधिकतम 50 प्रतिशत तक) का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जो कार्मिक के जीवित होने पर बनती है।

मानसिक-शारीरिक निशक्तता से ग्रसित बच्चों को शादी के बाद भी मिलेगी पेंशन

इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 67 में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई। इस नए संशोधन के अनुसार अब मानसिक या शारीरिक निशक्तता से ग्रसित पुत्र अथवा पुत्री को विवाह उपरांत भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। पहले यह सुविधा शादी के बाद समाप्त हो जाती थी। पेंशन की सीमा भी 8,550 रुपए से बढ़ाकर 13,750 रुपए तक कर दी गई है।


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