
फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Assembly : राजस्थान में दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में 14 साल से कम उम्र के प्रशिक्षु काम नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को विधानसभा में संशोधन विधेयक विचारार्थ रखा जाएगा।
इससे पहले अध्यादेश के माध्यम से इसे पिछले साल लागू किया जा चुका है। सदन में गुरुवार को राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक पर विचार होगा। इस विधेयक के प्रावधान के अनुसार कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा।
प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई है। वहीं, रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र के किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष नियत थी। श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई है।
Published on:
05 Mar 2026 08:20 am
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