
पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को दिए गए आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपीलों पर सोमवार को खंडपीठ में सुनवाई होगी। खंडपीठ इस मामले में एकलपीठ के आदेश की पालना पर रोक पहले ही लगा चुकी है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ के पंचायत चुनाव कराने के एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत व शहरी निकायों में चुनाव के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को रोक दिया।
हालांकि हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से शहरी निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया आदेश अभी बरकरार है। शहरी निकाय चुनाव कराने के आदेश पर खंडपीठ ने अब तक रोक नहीं लगाई है।
उधर, कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं व याचिकाओं पर हाईकोर्ट की खंडपीठ करीब तीन माह पहले सुनवाई पूरी कर चुकी है। अब इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है।
Updated on:
10 Nov 2025 07:17 am
Published on:
10 Nov 2025 07:16 am
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