15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजस्थान पंचायत चुनाव: सरकार की अपील पर सुनवाई आज, हाईकोर्ट ने पहले क्या दिया था आदेश? जानें सरकार की मंशा

राजस्थान में पंचायत चुनाव मामले में सरकार की अपील पर आज हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होगी। बता दें कि पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी ग्राम पंचायतों का चुनाव जल्द कराने के एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Aug 25, 2025

Rajasthan Panchayat elections (Patrika Photo)

Rajasthan Panchayat elections (Patrika Photo)

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में सोमवार को राज्य सरकार की उस अपील पर सुनवाई होगी, जिसमें पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी ग्राम पंचायतों का चुनाव जल्द कराने के एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।


इसी खंडपीठ ने पंचायतों और शहरी निकायों का चुनाव टालने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला बाद में देने का आदेश दिया हुआ है। हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने इस अपील पर शुक्रवार को सुनवाई टाल दी थी।


हाईकोर्ट ने पहले क्या दिया था आदेश


सरकार ने अपील में कहा कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 18 अगस्त को पंचायत चुनाव शीघ्र कराने का आदेश दिया। याचिका दायर करने वाले प्रशासकों को बहाल कर दिया। अपील में इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि याचिका दायर करने वालों को प्रशासक बने रहने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।


सरकार की एक साथ चुनाव कराने की मंशा


इसके अलावा कोविड काल में 3 चरणों में पंचायत चुनाव हुए, जिससे इनका अलग-अलग समय पर कार्यकाल पूरा हो रहा है। राज्य सरकार इसमें सुधार के लिए सभी पंचायतों के एक साथ चुनाव कराना चाहती है। इसी कारण पूर्व सरपंचों को अस्थाई प्रशासक नियुक्त किया।

बता दें कि इनमें से कुछ को सरपंच काल के कार्य से संबंधित शिकायतों पर हटाया गया था। इससे उन्हें कोई विधिक नुकसान नहीं हुआ।