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Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में दो से अधिक संतान वाले लड़ सकेंगे चुनाव! आज पेश होंगे 2 विधेयक

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव के लिए खुशखबर। दो से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ सकेंगे! पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर विधानसभा में इस संबंध में दो विधेयक पेश करेंगे।
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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 5 Mar 2026, 7:56 AM IST

Rajasthan Panchayat Elections more than two children will be able to contest elections Today Two bills will be introduced

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के लिए दो से अधिक संतान वालों के चुनाव लड़ने की दिशा में गुरुवार को एक और कदम बढ़ेगा। विधानसभा में इस संबंध में दो विधेयक पेश किए जाएंगे।

दो से अधिक संतान वालों चुनाव लड़ने से रोकने वाला प्रावधान हटाने के लिए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर राजस्थान पंचायतीराज संशोधन विधेयक-2026 और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा नगरपालिका संशोधन विधेयक-2026 गुरुवार को विधानसभा में पेश करेंगे। इन विधेयकों को पारित करवाने की तारीख गुरुवार को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में तय होगी।

वर्ष 1995 में भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने लगाई थी रोक

गाैरतलब है कि वर्ष 1995 से तत्कालीन भैरोंसिंह शेखावत सरकार ने पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव में दो से ज्यादा संतान वालों के उम्मीदवार बनने पर रोक लगा दी थी। दोनों विधेयकों के कानून का रूप लेने के बाद पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनावों में दो से अधिक संतान वालों के उम्मीदवार बनने का रास्ता खुल जाएगा।

आज खत्म होगी बाध्यता

अभी तक वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, सभापति और मेयर के चुनाव के लिए दो से अधिक संतान नहीं होने की बाध्यता है।

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