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एसआई भर्ती-2021: सरकार अब अगले कदम पर कर रही मंथन, ले सकती है ये बड़े फैसले, 39 दिन सुनवाई कर HC ने सुनाया फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक और अनियमितताओं के चलते एसआई भर्ती-2021 रद्द कर दी। अब 859 पद 2025 की भर्ती में जोड़े जाएंगे। फैसले पर सरकार मंथन कर रही है। एसीएस-गृह ने कहा, सभी पक्षों से राय लेकर आगे निर्णय होगा।

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जयपुर

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Arvind Rao

Aug 30, 2025

SI Recruitment 2021

SI Recruitment 2021 (Photo- Patrika)

जयपुर/अजमेर: लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 का पेपर लीक होने और राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्य के बेटे-बेटी का चयन कराने में पूरा आयोग लिप्त होने के मामले में हाईकोर्ट ने 39 दिन सुनवाई कर फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद शुक्रवार शाम 6 बजे तक करीब 30 घंटे गुजर गए। लेकिन जयपुर से लेकर अजमेर तक के राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारी मंथन की प्रक्रिया शुरू करने से आगे ही नहीं बढ़ पाए।


बता दें कि इस परीक्षा में 3 लाख 84 हजार युवक-युवतियों ने परीक्षा दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे फैसला सुनाया कि पेपर लीक, चयन में अनियमितता में आयोग की लिप्तता सहित भर्ती की पारदर्शिता और स्वच्छता को दागदार बनाने वाले कारणों को देखते हुए भर्ती परीक्षा को रद्द करना जरूरी है।


कोर्ट ने इस मामले में सरकार को निर्देश दिया कि वह दस्तावेजों के साथ भर्ती रद्द करने की सिफारिश राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजे। कोर्ट ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों पर गंभीर आरोप होने और आयोग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने के कारण स्वप्रेरणा से जनहित याचिका दर्ज करने का आदेश भी दिया।


आरपीएससी को अब सरकार की सिफारिश का इंतजार


-महाधिव€ता हाईकोर्ट के फैसले के साथ अपनी राय सरकार को भेजेंगे।
-आदेश का परीक्षण कर विधि विभाग अपनी राय देगा।
-पुलिस मुख्यालय सिफारिश गृह विभाग को देगा और गृह विभाग के एसीएस, वित्त, कार्मिक और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस मामले में निर्णय लेंगे।
-एसीएस की कमेटी के निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव गृहमंत्री स्तर पर जाएगा।
-सरकार भर्ती रद्द करने का निर्णय लेती है तो मामला आरपीएससी जाएगा, नहीं तो हाईकोर्ट में अपील होगी।


शुक्रवार को कहां-क्या रहा


गृह विभाग में मंथन शुरू हो गया। हाईकोर्ट के फैसले के बारे में महाधिवक्ता-अतिरिक्त महाधिव€क्ता की राय आने पर भर्ती और कोर्ट के फैसले पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता वाली कमेटी निर्णय लेगी। इसके बाद मामला उच्च स्तर तक जाएगा।


वहां निर्णय होगा कि हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी या नहीं। भर्ती रद्द करने की सिफारिश राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास भेजने पर भी निर्णय होगा।


बता दें कि आरपीएससी राज्य सरकार के हाईकोर्ट एकलपीठ के फैसले को स्वीकार करने का निर्णय करने पर ही भर्ती रद्द करेगी और उसके बाद प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाएगी। वहीं, आरपीएससी नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आयोग को सरकार से सिफारिश मिलने का इतंजार है।


अब मगरमच्छों को पकड़ेंगे : भजनलाल


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को टोंक जिले के टोडारायसिंह में भर्ती परीक्षाओं को लेकर कहा कि कांग्रेस ने भर्ती में फर्जी लोगों को आश्रय दिया। भर्ती में गड़बड़ी करने वाले आरोपियों को हमने आते ही जेलों में बंद कर दिया।


कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? तो चिंता मत करो, हमने तो पूर्व सीएम के पीएसओ तक को पकड़ा है, आपके मन की बात भी जल्दी पूरी होगी।


एसआई भर्ती 2021 में थे 859 पद, 2025 में हैं 1015 पद


राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पे€टर भर्ती 2021 के तहत 859 पदों के लिए परीक्षा कराई। हाईकोर्ट ने अब 2021 की भर्ती रद्द कर इसके 859 पद साल 2025 की एसआई भर्ती में जोड़ने को कहा है।


'मंथन कर रहे हैं'


हाईकोर्ट के फैसले पर मंथन किया जा रहा है। इसके बाद निर्णय किया जाएगा।
भास्कर ए सावंत, एसीएस-गृह