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किसानों को राहत, बिजली विभाग की सरलीकृृत योजना अब 31 जनवरी तक

जयपुर डिस्कॉम द्वारा किसानों को राहत प्रदान करने के लिए लागू की गई बकाया बिलों के भुगतान हेतु सरलीकृृत योजना की अवधि को 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दिया है।
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जयपुर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा किसानों को राहत प्रदान करने के लिए लागू की गई बकाया बिलों के भुगतान हेतु सरलीकृृत योजना की अवधि को 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दिया है। पूर्व में यह योजना 31 दिसम्बर, 2019 तक ही लागू की गई थी।

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जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ए.के गुप्ता ने बताया कि अधिक से अधिक कृृषि उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के मकसद से कृृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के भुगतान की सरलीकृृत योजना की अवधि को 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ाया गया है।

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उन्होंने बताया कि योजना के तहत नियमित कृृषि उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा कराने एवं शेष राशि आगामी समान मासिक किस्तों में मार्च, 2020 तक जमा कराने पर कनेक्शन नही काटे जाएगें।

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इसके साथ ही नियमित कृृषि उपभोक्ताओं के अलावा ऎसे कृृषि उपभोक्ता जिनका विद्युत सम्बन्ध 1 अप्रेल, 2019 के बाद विच्छेदित कर दिया गया है वे भी इस सुविधा के अन्तर्गत बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाकर नियमानुसार कनेक्शन पुनः जुड़वा सकते हैं एवं शेष राशि आगामी समान मासिक किस्तों में मार्च, 2020 तक जमा करा सकते हैं। गुप्ता ने बताया कि जिन कृृषि उपभोक्ताओं के कृृषि कनेक्शन 1 अप्रेल, 2019 से पूर्व कटे हुए हैं वे ऎमनेस्टी योजना का लाभ उठा सकते हैं।