
पर्यावरण मुद्दों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। फोटो - ANI
Rajasthan : जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मुद्दों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में रखने के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से दायर याचिका पर आठ दिसंबर तक सुनवाई टाल दी।
केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वांगचुक की पत्नी के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए मोहलत मांगी। न्यायाधीश अरविन्द कुमार एवं न्यायाधीश एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की।
वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने रासुका के तहत अपने पति की हिरासत को गैर-कानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला मनमाना कृत्य बताया। उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश कर यह भी कहा कि हिरासत का आदेश पुरानी प्राथमिकी, अस्पष्ट आरोपों और अनुमानों पर आधारित है। इस आदेश का हिरासत के कथित आधारों से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए इसका कोई कानूनी या तथ्यात्मक औचित्य नहीं है।
उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक को रासुका के तहत 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया। उधर, हाल ही राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि वांगचुक का स्वास्थ्य ठीक है और जेल मैन्युअल के अनुसार उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कोर्ट ने इस याचिका में वांगचुक को पक्षकार बनाने को कहा है।
Published on:
25 Nov 2025 09:48 am
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