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सरहदी जिले में मिली यह पाकिस्तानी चीज,तो हो सकती है आफत,जानिए पूरी खबर

भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध

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सरहदी जिले में मिली यह पाकिस्तानी चीज,तो हो सकती है आफत,जानिए पूरी खबर

जैसलमेर. जैसलमेर जिले में लगने वाली पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे को आशंका को देखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्टे्रट कसेरा के अनुसार जिले में किसी भी क्षेत्र जहां से कि पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स का करना होगा इन्द्राज
जैसलमेर. जिले में अपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना जरूरी होगा। कलक्टर एवं जिला मजिस्टेऊट ओम कसेरा ने दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में स्थित पीसीओ, एसटीडी, ई - मेल व इंटरनेट के मालिकों व एजेन्ट्स की ओर से अपने बूथ से किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स एवं सूचना का संहवन तब तक नहीं कराएंगे, जब तक वे निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त नहीं करेंगे, यह आदेश जारी किए। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार टेलीफोन बूथ धारक इस सबंध में एक रजिस्टर संधारण कर उसमें दिनांक, वार्ता, संदेश करने वाले का पता, आइएसडी कोड नम्बर, टेलीफोन नम्बर जिस पर वार्ता की जानी है, व्यक्ति का नाम जिससे वार्ता की जानी है, वार्ता/ संदेश का समय अंकित करेंगे। वे प्रति सोमवार को इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्टेऊट एवं थानाधिकारी पुलिस स्टेशन को देंगे। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन, ई - मेेल, इंटरनेट से संदेश संवहन करने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थानाधिकारी या पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को देंगे। बूथ धारकों द्वारा संधारित रजिस्टर की समय - समय पर उपखंड अधिकारी , तहसीलदार एंव पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।