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विधानसभा चुनाव 2018- प्रत्याशी के लिए निर्धारित व्यय सीमा में ही करना होगा खर्च

locationजैसलमेरPublished: Nov 15, 2018 11:29:13 am

Submitted by:

Deepak Vyas

‘निर्धारित व्यय सीमा में ही करना होगा खर्च’-व्यय पर्यवेक्षक ने चुनावी व्यय पर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा

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विधानसभा चुनाव 2018- प्रत्याशी के लिए निर्धारित व्यय सीमा में ही करना होगा खर्च

जैसलमेर. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव – 2018 के लिए नियुक्त व्यय चुनाव पर्यवेक्षक बी. ज्योति किरण ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा चुनावी व्यय के संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आयोग द्वारा प्रत्येक प्रत्याशी के लिए निर्धारित व्यय सीमा में ही चुनावी खर्च करने की बात कही एवं कहा कि निर्वाचन विभाग प्रत्याषी के खर्चे पर पूर्ण निगरानी रख रहा है, इसलिए वे खर्च सीमा के संबंध में पूर्ण रूप से सजग रहें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लडने वाले प्रत्याशी के लिए आयोग की ओर से 28 लाख रुपए की सीमा खर्च के लिए निर्धारित की गई है। चुनाव व्यय पर्यवेक्षक किरण ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को कहा कि वे निर्वाचन व्यय लेखा संधारण के लिए लेखा कार्य से संबंधित अनुभवी व्यक्ति को रखें ताकि वह सही ढंग से आयोग के निर्देशों की पालना में चुनावी व्यय का लेखा जोखा रख सकें। उन्होंने कहा कि वे आयोग की ओर से निर्धारित व्यय सीमा राशि से अधिक किसी भी सूरत में खर्चा नहीं करें, वहीं किसी प्रकार का असंवैधानिक खर्च भी नहीं करें क्योंकि आयोग इस पर पूर्ण निगरानी रख रहा है, इसलिए इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। बैठक में निर्वाचन व्यय अनुरीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी चेतन चौहान, अतिरिक्त नोडल अधिकारी सुषील भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जुगल बोहरा, इण्डियन नेषनल कांग्रेस के सुमारखां, जनता दल यूनाइटेड के कमल श्रीमाली, लाइजन अधिकारी मेघराज सेणचा उपस्थित थे। चुनाव व्यय पर्यवेक्षक ने कहा कि प्रत्याशी के चुनाव के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा। उसको चुनाव व्यय में आवष्यक रूप से जोड़ें। इसके साथ ही चुनाव व्यय के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत हो तो व्यय पर्यवेक्षक के मोबाइल नम्बर 9425010500 पर कर सकेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से नवाचार के रूप में प्रयोग किया गया सी-विजिल के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी।
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