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राजकीय वाहनों का नहीं होगा चुनाव प्रचार में उपयोग,रहेगी कड़ी निगरानी

locationजैसलमेरPublished: Mar 23, 2019 05:52:53 pm

Submitted by:

Deepak Vyas

लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना में राजकीय वाहनों का चुनाव प्रचार जैसे कार्यों में उपयोग नही किया जा सकेगा। सरकारी वाहनों को राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों या राजनीतिक व्यक्तियों के जरिए चुनाव प्रचार अभियान में या चुनाव संबंधी दौरों के लिये पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है।

जैसलमेर. लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना में राजकीय वाहनों का चुनाव प्रचार जैसे कार्यों में उपयोग नही किया जा सकेगा। सरकारी वाहनों को राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों या राजनीतिक व्यक्तियों के जरिए चुनाव प्रचार अभियान में या चुनाव संबंधी दौरों के लिये पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। राजकीय वाहनों के अंतर्गत राज्य सरकार, केन्द्र, राज्य, केन्द्र सरकार के उपक्रम, संयुक्त उपक्रम, स्थानीय निकाय, नगरपालिका संस्थाओं, मार्केटिंग, बोर्ड, सरकारी संस्थाओं और ऐसी अन्य सभी संस्थाओं जिसमें पब्लिक फंड का पूर्णतया या अंशत: निवेश हो, ऐसे सभी संस्थाओं के वाहन शामिल माने गए है। इन वाहनों में ट्रक, बस, टेम्पों, कार, ओटो रिक्शा, हेलीकॉपटर, एयर क्राफ्ट, नाव आदि सभी प्रकार के वाहन शामिल है।
वाहनों पर रहेगी निगरानी
जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक इन वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई वाहन किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्ति की ओर से चुनाव प्रचार के लिए या चुनाव संबंधी दौरों के लिए उपयोग में लेते हुए पाया गया तो उस वाहन को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से चुनाव संबंधित कार्यो के लिए अधिग्रहित कर लिया जाएगा।
….तो माना जाएगा दुरुपयोग
निगम बोर्डों, आयोग, समितियों के मनोनीत अध्यक्षों को कार्यालय के वाहन से अपने मुख्यालय पर स्थित आवास से कार्यालय तक ही आने जाने की अनुमति है। यदि ऐसे वाहन का उपयोग किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में आने जाने के लिए या राजनीतिक बैठकों में आने जाने के लिए किया जाता है या अन्य व्यक्ति जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भ्रमण करवाता है, तो वाहन का दुरूपयोग माना जाएगा।
वाहनों के अलग-अलग रंग के जारी होंगे परमिट
जैसलमेर. लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन विभाग ने नई पहल की है। राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार तथा सामग्री लाने-ले जाने के लिए वाहनों को अलग-अलग रंग के परमिट जारी किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से जारी की गई इस नई पहल के तहत प्रचार के लिए स्टार प्रचारक को लाल, मान्यता प्राप्त दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी को नीला, अभ्यर्थी एवं कार्यकर्ता को हरा, मान्यता प्राप्त दल के राज्य स्तरीय पदाधिकारी चुनाव प्रचार सामग्री वितरण के लिए सफेद एवं चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं कार्यकर्ता मतदान दिवस के दिन उपयोग के लिए पीले रंग का परमिट जारी होगा।
चुनाव कार्यो में लगे वाहन चालक डाक मत पत्र से कर सकेंगे मतदान
जैसलमेर. लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित राजकीय एवं निजी वाहनों के वाहन चालक एवं खलासियों को ईडीसी तथा डाक मत पत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। डाक मत पत्र एवं ईडीसी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान जो वाहन चालक या खलासी बाड़मेर-जैसलमेर, जोधपुर-पोकरण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में पंजीकृत है, उन्हे ई.डी.सी. से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। इसी तरह बाड़मेर-जैसलमेर, जोधपुर-पोकरण संसदीय क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में पंजीकृत है, उन्हे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से डाक मत पत्र जारी किए जाएंगे। चुनाव के लिए निजी वाहनों का अधिग्रहण शीघ्र ही किया जाएगा। अधिग्रहित वाहनों के चालको एवं खलासियों को फार्म 12 एवं 12 क भरकर साथ में फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति अधिग्रहण आदेश सर्व करवाने वाले परिवहन विभाग के अधिकारी को देनी होगी। अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के चालक तथा खलासी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अपने पास आवश्यक रूप से हर समय रखने को कहा गया है, ताकि वे तत्काल ई.डी.सी. एवं डाक मत पत्र के लिए आवेदन कर सकें।

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