केवाईसी करवाया अनिवार्य
अंगूठा नहीं लगने की स्थिति में उक्त सदस्य की आइरिश स्केनर से केवाईसी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति घर बैठे ओटीपी या अन्य उपकरण के जरिए केवाईसी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा केवाईसी के लिए पात्र व्यक्ति को राशन की दुकान पर खुद उपस्थित होना होगा। राशन डीलर संघ के प्रदेश प्रवक्ता वरदाराम देवासी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले सभी ऐसे लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य की केवाईसी करना जरूरी है, अब यह व्यवस्था पॉश मशीन से होगी।
अब यह करना होगा
प्रदेश में गेहूं वितरण में शिकायत के बाद विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार 30 जून तक सभी जिला रसद अधिकारियों को ई-केवाईसी करवाने के निर्देश जारी दिए गए हैं। यह ई-केवाईसी उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए उपभोक्ता अपना आधार कार्ड व राशन कार्ड साथ ले जा कर करवा सकेगा। इस स्थिति में राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाना अत्यावश्यक होगी।