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अब भीमसिंह एनकाउंटर में सीबीआई को बनाया पक्षकार

जस्टिस संदीप मेहता की अदालत में दायर अपराधिक आवेदन में सीबीआई को पक्षकार बनाने का आवेदन मंजूर,
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जालोर

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Pradeep Singh Bidawat

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Updated: 9 Feb 2018, 7:59 PM IST

jalorenews

जस्टिस संदीप मेहता की अदालत में दायर अपराधिक आवेदन में सीबीआई को पक्षकार बनाने का आवेदन मंजूर,


जालोर. राजस्थान हाईकोर्ट में भीमसिंह एनकाउंटर मामले में उसकी पत्नी विमला कंवर की ओर से दायर मामले में मामले में सीबीआईको पक्षकार बनाया गया है। पक्षकार बनाए गए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशिष्ट लोक अभियोजक डॉ. सचिन आचार्य ने कहा है कि वे मामले की अगली सुनवाई पर २७ फरवरी को कोर्ट को बताएंगे कि सीबीआई इस मामले की जांच करने को तैयार है, या नहीं।
मामले की सुनवाई में जस्टिस संदीप मेहता ने ंअधिवक्ता बीएस राठौड की ओर से सीबीआई को पक्षकार बनाए जाने का आवेदन स्वीकार कर लिया। उन्होंने आदेश जारी करते हुए लि ाा कि मामले का संशोधित वाद शीर्षक भी प्रस्तुत किया जा चुका है जिसे कोर्ट ने उचित स्थान पर लगाए जाने के आदेश दिए है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई २७ फरवरी को किए जाने के आदेश किए।
यह था मामला
पिछले साल 27 अक्टूबर को सांचौर में लाछड़ी सरहद में आंध्रा पुलिस द्वारा किया गया भीमसिंह एनकाउंटर शुरु से ही सवालों के घेरे में रहा। आंध्रा पुलिस द्वारा भीमसिंह एनकाउंटर पर प्रश्न खड़े होने के बाद पत्नी द्वारा मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। मामले के अनुसार आंध्रप्रदेश में पिछले साल करनूल जिले में धोन थाना क्षेत्र में एक मनी ट्रांसफर वेन से 5.25 करोड़ की लूट हुई थी। जिसमें भीमसिंह मुख्य आरोपित था। एनकाउंटर से एक दिन पूर्व ही डीसा में इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर 59 लाख बरामद कर लिए थे और अगले ही दिन भीमसिंह का एनकाउंटर किया था। मामला इस लिए चर्चा में आया क्योंकि जालोर पुलिस का भी इस प्रकरण में कहना था कि उन्हें मामले में पूर्व सूचना नहीं दी, बल्कि एनकाउंटर के बाद सूचित किया गया। ऐसे में परिजनों और समाज के लोग लगातार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपित अभी करनूल जेल में बंद है और पुलिस अब तक लूट की 4.75 लाख रुपए की राशि बरामद नहीं कर पाई है।