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गोठान में 14 मवेशियों की मौत, संरक्षक की इस बड़ी लापरवाही से गई जानें… पुलिस ने किया मामला दर्ज

Janjgir Champa News: सलखन गोठान में मृत हालत में 14 मवेशी मिले थे। इस मामले में पुलिस ने प्रथम द़ृष्टया गोठान संरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में 7 गाय व 7 बैल मृत हालत में पड़े थे, जिसका पंचनामा किया गया।

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गोठान में 14 मवेशियों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

गोठान में 14 मवेशियों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: सलखन गोठान में मृत हालत में 14 मवेशी मिले थे। इस मामले में पुलिस ने प्रथम द़ृष्टया गोठान संरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में 7 गाय व 7 बैल मृत हालत में पड़े थे, जिसका पंचनामा किया गया।

पुलिस के अनुसार, एसपी के निर्देशन में ग्राम सलखन गोठान में हुए मवेशियों की मृत्यु को गंभीरता से लिया गया। 6 अक्टूबर को ग्राम पंचायत सलखन के गोठान में मवेशियों के मृत होने की सूचना पर जांच के लिए सउनि रामप्रसाद बघेल मौका जांच के लिए ग्राम सलखन रवाना किया गया था।

ग्राम पंचायत सलखन गोठान ग्राम कचंदा जाने वाले मार्ग पर स्थित है, गोठान के सामने सड़क किनारे झटका तार से घेरा किया गया है, अंदर में ही नवा तालाब है, जिसके चारों ओर तालाब के मेड़ के उपर में कुछ मवेशी व मेड़ के नीचे तथा मेड़ के उपर 14 नग मवेशी (7 गाय तथा 7 बैल) मृत हालत में तथा 5 मवेशी के कंकाल पड़े मिले। 3 मवेशी घायल अवस्था मे मिले। जिसका इलाज कराया गया।

इसके बाद मृत गायों एवं बैल तथा कंकाल का पंचनामा गवाह गोपाल कृष्ण कश्यप तथा अंकित तिवारी के उपस्थिति में किया गया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जांजगीर, तहसीलदार, पशु चिकित्सक, हल्का पटवारी, पुलिस स्टाफ आदि उपस्थित थे। घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों के समक्ष घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया। मृत मवेशियों तथा कंकाल का पोस्टमार्टम के लिए उप संचालक वरिष्ठ पशु चिकित्सक जांजगीर को देकर पीएम कराया गया।

मृत मवेशियों का अंतिम संस्कार

ग्राम पंचायत के सदस्यों सरपंच एवं अन्य लोगों द्वारा मृत मवेशियों का अंतिम संस्कार कराया गया। मौके पर उपस्थित गवाह तथा सरपंच ग्राम पंचायत सलखन व अन्य पंच का कथन लिया गया है। जो मृत मवेशियों के मृत्यु संबंध में स्पष्ट कारण नहीं बताए। प्रथम दृष्टया मवेशियों की मृत्यु का कारण गोठान संरक्षक द्वारा लापरवाही के कारण ही मृत्यु होना पाया गया। इसलिए धारा 325 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 11 (1), (क) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।