
मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर! ऐसे किराएदारों को ना दें आवास(photo-unsplash)
CG News: जब से छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में नए एसपी विजय कुमार पांडेय पदस्थ हुए हैं तब से लग रहा है कि जिले में पुलिसिंग हो रही है। अब एसपी ने नया आदेश जारी किया है जिसे सुनकर ऐसे मकान मालिकों में हड़कंप मच गया है जिन्होंने अपने मकान किराए के रूप में दिया है। अब ऐसे किराएदारों की सूची आफिस में जमा करनी होगी। जमा नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में बाहर जिला एवं राज्य से आकर लोग गांव शहर क्षेत्र में किराया लेकर निवासरत हैं जिसकी जानकारी मकान मालिकों के द्वारा संबंधित पुलिस थाना चौकियों को किराएदारों का नाम पता नहीं दिया जाता है। कुछ अपराधियों के द्वारा अपराध घटित कर स्वयं को आवासीय क्षेत्र में छुपाने का प्रयास करते हैं।
जिससे गांव शहर की शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन को और लोक संपत्ति को क्षति की शंका व भय का वातावरण बना रहता है। इसी तारतत्म्य में पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराकर मकान मालिकों एवं किराएदारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कराया गया है।
यदि किराएदारों द्वारा मकान मालिकों को अपना पता नाम छिपाता है तो उसको मकान किराए पर नहीं देना है। कोई व्यक्ति प्रतिष्ठान भवन किराए पर देने या लेने के पूर्व संबंधित थाना पुलिस को सूचित करेगा। किराएदारों का पूर्ण पता, वैध पहचान पत्र की सत्यापन करने के बाद ही मकान किराए पर देना होगा। मकान मालिक अपने सभी किराएदार का नाम, पता, मोबाईल नंबर पहचान क्रमांक सभी मकान मालिक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे।
किसी भी आगंतुक द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो उसकी जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना में देना होगा। किराएदार की जानकारी यदि कोई छिपाता है तो उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दंडनीय अपराध होगा।
Updated on:
01 Jun 2025 12:28 pm
Published on:
01 Jun 2025 12:28 pm
