
CG Crime: छत्तीसगढ़ के जांजगीर शहर में चरित्र शंका को लेकर पत्नी की लाठी-डंडे से पीट-पीटककर हत्या करने वाले आरोपी पति को सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार 6 जनवरी 2023 को चितरेखा सारथी ने थाने में सूचना दी कि उसकी बहन सुलेखा सारथी पर उसके पति संपत सारथी ने धारदार हथियार टंगिया व लकड़ी, डंडा से जानलेवा हमला कर दिया। सिर व गर्दन में चोट लगने से मौत हो गई।
CG Crime: सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी अपनी पत्नी सुरेखा सारथी के चरित्र पर शंका करता था। शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। 6 जनवरी 2023 को छेरछेरा त्यौहार के दिन 3 बजे लगभग आरोपी व मृतिका सुरेखा के बीच चरित्र शंका की बात पर घर के पीछे बाड़ी पर विवाद हुआ। विवाद बढ़ जाने पर आरोपी ने पास पर पड़े, लकड़ी के बेठ से कई बार मारा। इससे वह गिर गई और गिर जाने के बाद टंगिया से उसके गले में मारा। फिर घर में ताला लगाकर अपने पुत्र को चाबी देने चला गया। इस दौरान वह रो रहा था। साथ ही कह रहा था कि कुछ भी हो जाए, मेरा ही नाम ही आए।
संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र पुलिस ने न्यायालय को सौंप दिया। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा अपनी पत्नी पर चरित्र शंका कर टंगिया से वारकर उसकी हत्या की गई है। यह गंभीर प्रकृति का अपराध है। कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जिस पर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने बिलाईगढ़ जिला के धरसिया थाना अंतर्गत गांव बालपुर निवासी सम्पत सारथी पिता स्व. मंगल सारथी (44) को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।
Updated on:
05 Sept 2024 12:42 pm
Published on:
05 Sept 2024 12:41 pm
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