
शराब के पैसों को लेकर विवाद (Photo source- Patrika)
Crime News: छोटे भाई को डंडे से पीटकर हत्या करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार 4 मार्च 2024 को प्रार्थी सुशीला बाई बरेठ थाना चांपा में सूचना दी कि वह सिवनी में रहती है। उसका मंझला पुत्र जम्मू में काम करता है। बड़ा पुत्र सुरेश तथा छोटा पुत्र संतोष उसके साथ रहते है। संतोष शराब पीने का आदी है।
3 मार्च 2024 को उसका छोटा पुत्र संतोष घर के चावल को बेचकर सुबह से शराब पी रहा था। रात करीब 8 उसका बड़ा पुत्र सुरेश काम करके घर आया और खाना खा रहा था। उसी समय छोटा पुत्र घर आया और आपस में दोनों विवाद करने लगे। उसकी बाहर चौक में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद सुरेश आया और खाना खाने के लिए कहा और अपने साथ घर लेकर गया। प्रार्थिया घर जाकर देखी तो छोटा पुत्र संतोष अपने कमरे में सोया था। दूसरे दिन 4 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक संतोष नहीं उठा तो उसकी मां कमरे में जाकर देखी तो संतोष मृत हालत में पड़ा था।
Crime News: रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। शव का पीएम कराया गया। जिसके अनुसार मृतक की मृत्यु गंभीर आंतरिक चोटों के कारण हुई थी। मृतक संतोष घर आया और अपने बड़े भाई सुरेश बरेठ को बड़ा खाना खा रहे हो कहकर थाली से मार दिया। इसी बात पर गुस्से में आकर सुरेश ने संतोष को डंडे से मारपीट किया, जिससे दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस धारा 302 के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालयीन कथनों व विश्लेषण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर ने चांपा थाना क्षेत्र के गांव सिवनी निवासी आरोपी सुरेश बरेठ पिता खीखलाल (43) को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।
Published on:
09 Aug 2025 06:39 pm
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