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Chhattisgarh Bus Fare: बसों में किराया सूची लगाना अनिवार्य, दिव्यांग और 80+ यात्रियों को मिलेगा मुफ्त सफर का लाभ, जांजगीर-चांपा RTO सख्त

Bus Fare List Mandatory: जांजगीर-चांपा में यात्री बसों में तय किराये से अधिक वसूली और दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों को मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं देने की शिकायतों पर जिला परिवहन विभाग सख्त हो गया है।
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Bus Fare Hike

बस यात्रियों से वसूली (Photo AI)

Bus Fare Rules Chhattisgarh: यात्री बसों में तय शुल्क से ज्यादा किराया लिया जा रहा है। इतना ही नहीं दिव्यांगों और 80 वर्ष से ऊपर से यात्रियों को फ्री यात्रा का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। जांजगीर-चांपा जिले में इस तरह की शिकायतें मिलने पर जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के बस संचालकों की बैठक लेकर इस नियम का कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया है। इतना ही नहीं जिले में बाहर से आने वाली यात्री बसों में भी इस तरह की शिकायतें मिलने पर कार्रवाई की बात कही है।

दरअसल, कुछ दिनों पहले ही पामगढ़ क्षेत्र में एक यात्री बस में तय शुल्क से ज्यादा किराया लेने और यात्री से दुव्र्यवहार की शिकायत जिला परिवहन अधिकारी के पास पहुंची थी। उल्लेखनीय है कि जिले में 55 के करीब यात्री बस रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा दूसरे जिलों की बसें यहां से होकर गुजरती है। इसमें से अधिकांश बसों में ज्यादा किराया लेने, छूट का लाभ संबंधित यात्रियों को देने में आनाकानी करने, किराया सूची चस्पा नहीं होने और क्षमता से ज्यादा यात्री बिठाने जैसी समस्या आम है।

बसों में किराया सूची लगाने का निर्देश

इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसके अलावा सभी यात्री बसों में किराया सूची लगाने का निर्देश भी दिया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि यात्री किराया के संबंध में राजपत्र में किराया दर निर्धारित है। इसमें साधारण बस, डीलक्स बस, स्लीपर बस के लिए अलग-अलग किराया तय किया गया है। यह सूची बसों में लगाना कहा गया है।

आरटीओ कार्यालय में जारी होगा अब पास….

बैठक के दौरान यह बात भी सामने आई कि दिव्यांगों और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों की पहचान करने सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि छूट संबंधित पास उनके पास नहीं रहता। कार्यालय में रिकार्ड के अनुसार भी नाममात्र ही पास जिला परिवहन कार्यालय से जारी हुआ है। इस पर जिला परिवहन अधिकारी ने दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को फ्री में पास जारी करने का निर्देश भी जारी किया है। उनके मुताबिक, कार्यालय में आकर संबंधित दस्तावेजों के आवेदन करने पर यात्री बसों में छूट संबंधी पास जारी किया जाएगा। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

पामगढ़ क्षेत्र में ज्यादा किराया लेने व किराया छूट का लाभ नहीं देने की शिकायतें मिली थी। इस पर जिले के बस संचालकों की बैठक लेकर उन्हें सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही निर्णय लिए हैं कि दिव्यांगों, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी पात्र हैं, वे कार्यालय में आवेदन कर पास बनवा सकते हैं। किसी तरह की शिकायतें मिलने पर कार्रवाई होगी। - विवेक सिन्हा, जिला परिवहन अधिकारी

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