
Janjgir Champa Crime News: अभियोजन के अनुसार 22 सितंबर 2022 को दोपहर पीड़िता अपने घर पर थी। दोपहर लगभग 1.30 बजे उसके गांव का खीखराम मेहर व सिद्धू मेहर उसके घर आए और पीने के लिए पानी मांगा। पीड़िता ने पानी लाकर दी तो दोनों ने पानी पिया। इसी दौरान पीड़िता खाना बनाने के लिए चावल लेने कमरे में गई। तभी आरोपी पीछे-पीछे कमरे में पहुंच गए, जहां मुंह दबाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किए। साथ ही इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले।
इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने भाई व ग्रामीणों को दी। घटना के संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 450, 376 घ, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) शैलेन्द्र चौहान के द्वारा आरोपी नवागढ़ थाना के गांव धाराशिव निवासी खीखराम रोहिदास पिता जनकूराम रोहिदास (42), मनहरण उर्फ सिद्धू पिता लक्ष्मन रोहिदास (51) को धारा 376 घ के अपराध में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 10 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतने का आदेश दिया गया। आरोपियों द्वारा अर्थदंड की राशि जमा किए जाने पर संपूर्ण राशि 20 हजार रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाने का आदेश दिया गया।
Published on:
13 Mar 2024 04:29 pm
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