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Jhunjhunu: स्कूल जाते समय कक्षा 9 की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार, अदालत ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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Court Decision

फाइल फोटो पत्रिका

झुंझुनूं। पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ठ न्यायाधीश इसरार खोखर की ओर से सुनाए गए फैसले में खेतड़ी के वार्ड नंबर 11 निवासी आरोपी अमित धानक पुत्र सांवरमल को एक लाख रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त तीन वर्ष का कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार 29 अगस्त 2023 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री, जो कक्षा 9 की छात्रा है, विद्यालय जाते समय आरोपी अमित ने उसका अपहरण कर बलात्कार किया।

पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर परिजन को सौंपा तथा आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने अभियोजन पक्ष से 19 गवाहों के बयान और 36 दस्तावेज प्रस्तुत किए।

न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद मुख्य आरोपी अमित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। फैसले में दो अन्य आरोपियों अर्जुन और प्रदीप को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।