
AI जनरेटेड तस्वीर
Father Killed 15 Month Daughter: 15 महीने की बेटी को जमीन पर पटकर कर उसकी हत्या करने के मामले में उदयपुरवाटी के गांव गिरधरपुरा निवासी कैलाशचंद्र पुत्र मूलचंद को जिला न्यायालय ने सात वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपा गुर्जर की ओर से दिए गए निर्णय में यह सजा सुनाई गई है।
मामले के अनुसार 26 मार्च 2023 को विजयपाल ने नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी थी कि 18 मार्च को उसकी भांजी कविता अपनी 15 महीने की बच्ची ओजस्वी के साथ उसके घर आई हुई थी। उसी दिन कविता का पति कैलाशचंद्र, उसका भाई और एक अन्य व्यक्ति आए और कविता के साथ मारपीट की।
इस दौरान कैलाशचंद्र ने बच्ची को कविता से छीनकर पीटा और जमीन पर पटक दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद कैलाशचंद्र के खिलाफ चालान पेश किया।
राज्य की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक रामावतार ढाका ने 15 गवाहों के बयान एवं 37 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए। साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने घटना को गैर इरादतन हत्या मानते हुए आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
आदेशानुसार जुर्माने की संपूर्ण राशि मृतका की मां कविता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को प्रतिकर राशि दिलवाने के भी आदेश दिए गए हैं।
Published on:
04 Oct 2025 10:54 am
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