
Mevaram Jain gangrape case : बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ गैंग रेप के आरोप में दर्ज एफआईआर जांच के बाद झूठी पाई गई है। पुलिस अब नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन अधीनस्थ कोर्ट के समक्ष पेश करने की तैयारी में है। हाईकोर्ट में जैन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई।
जांच में झूठा पाया गया मामला
न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ में अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल कुमार जोशी ने अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस (जोधपुर पूर्व) की तथ्यात्मक रिपोर्ट तथा तीन पीड़िताओं के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए गए बयानों की प्रतियां पेश की। तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह इंगित किया गया कि जांच में मामला झूठा पाया गया है। एकल पीठ ने कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट और पीड़िताओं के बयानों के बाद अब मौजूदा याचिका पर अग्रिम कार्यवाही जारी रखना सारवान नहीं है।
थानाधिकारी को मिले ऐसे निर्देश
कोर्ट ने संबंधित थानाधिकारी को अधीनस्थ कोर्ट में जल्द से जल्द नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच में यू-टर्न की स्थिति में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत भी दी। याचिकाकर्ता मेवाराम जैन ने राजीव गांधी नगर पुलिस थाने में 20 दिसंबर को खुद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। पहली सुनवाई पर कोर्ट ने पूर्व विधायक जैन को जांच में शामिल होने और सहयोग करने को कहा था। पुलिस थाना राजीव नगर को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।
Published on:
12 Mar 2024 10:01 am
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