
निर्माता निर्देशक विक्रम भट्ट। फोटो - ANI
Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्देशक और निर्माता विक्रम प्रवीण भट्ट और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के मामले में उदयपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और संबंधित थानाधिकारी को अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ में भट्ट की ओर से कहा गया कि मामला पूरी तरह सिविल प्रकृति का है। दोनों पक्षों के बीच फिल्म निर्माण को लेकर किया गया 42 करोड़ रुपए का अनुबंध पहले ही पूरा किया जा चुका है। तर्क दिया गया कि रिपोर्ट में दो परस्पर विरोधी धाराओं का उपयोग किया गया है, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि आइजीपी उदयपुर को अपने पक्ष में पूरी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। साथ ही एसपी उदयपुर और जांच अधिकारी को सम्पूर्ण केस डायरी के साथ पेश होने को कहा गया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बेटी को राहत देते हुए कहा कि उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए, हालांकि वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेगी।
Updated on:
13 Dec 2025 11:58 am
Published on:
13 Dec 2025 11:51 am
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