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Rajasthan: बलात्कार के दोषी आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से फिर मिली राहत, अब कितने दिन रहेंगे बाहर? जानें

Rajasthan News: उम्रकैद की सजा काट रहे बलात्कार के दोषी आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने एक बार फिर राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अस्थायी जमानत को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया है।

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Asaram

फाइल फोटो

Rajasthan News: उम्रकैद की सजा काट रहे बलात्कार के दोषी आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने एक बार फिर राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अस्थायी जमानत को मेडिकल आधार पर 3 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी उनकी अंतरिम जमानत को 29 अगस्त तक बढ़ाया था। दोनों कोर्ट अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लेंगे। आसाराम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर बार-बार जमानत की मांग कर रहे हैं।

गुजरात हाई कोर्ट ने 19 अगस्त 2025 को आसाराम की याचिका पर सुनवाई की। उनके वकील ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसमें उनकी सेहत को गंभीर बताया गया। हृदय संबंधी समस्याओं और 'ट्रोपोनिन लेवल' के असामान्य रूप से उच्च होने की बात सामने आई है। इस आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को चौथी बार बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले, कोर्ट ने 7 अगस्त को उनकी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई थी।

राजस्थान हाई कोर्ट ने भी दी थी राहत

राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को आसाराम की अंतरिम जमानत को तीसरी बार बढ़ाते हुए 29 अगस्त तक राहत दी थी। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने दलील दी कि गुजरात हाई कोर्ट पहले ही उनकी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा चुका है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए। इस बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 29 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला

गुजरात और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई 2025 के आदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आसाराम स्वास्थ्य आधार पर हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। इसी आदेश के आधार पर आसाराम के वकील ने दोनों हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का उल्लेख किया गया, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया।

बलात्कार केस में उम्रकैद की सजा

बताते चलें कि आसाराम को जोधपुर की एक अदालत ने 2018 में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था। यह अपराध उनके जोधपुर स्थित गुरुकुल में हुआ था। इसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। तब से वे जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। हालांकि, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वे बार-बार जमानत की मांग कर रहे हैं।