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Railway Guideline: ट्रेन में सामान के साथ लेकर चले ये चीज, तो घर की जगह पहुंच जाएंगे जेल

दीपावली के त्योहार पर ट्रेन से अपने घर जाने वाले यात्री अपने साथ पटाखे या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा की तो वे अपने घर पहुंचने की बजाए जेल पहुंच जाएंगे।
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Railways changed the timings of trains, travel with information

Railways changed the timings of trains, travel with information

जोधपुर। दीपावली के त्योहार पर ट्रेन से अपने घर जाने वाले यात्री अपने साथ पटाखे या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा की तो वे अपने घर पहुंचने की बजाए जेल पहुंच जाएंगे। रेलवे ने दीपोत्सव पर ट्रेन के जरिए अपने घरों को जाने वाले यात्रियों को आगाह किया है कि वह अपनी यात्रा के दौरान पटाखे व अन्य ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ न ले जाएं। ट्रेन में सुरक्षा कारणों से पटाखे और अन्य ज्वलनशील सामान साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध है तथा इस नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटा जाएगा।

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ट्रेन में ये चीजें ले जाने पर जुर्माने का प्रावधान
ट्रेन में पटाखे ले जाकर यात्री अपनी व सह यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। ज्वलनशील वस्तुओं को ट्रेन में लेकर जाना दंडनीय अपराध है। पटाखों के अलावा ट्रेन में गैस सिलेंडर, गन पाउडर, केरोसिन, पेट्रोल जैसी ज्वलनशील चीजें लेकर जाने की भी मनाही है। ट्रेन के कोच में स्टोव जलाने और रेलवे स्टेशन पर या फिर कंपार्टमेंट में सिगरेट-बीड़ी पीने पर भी जुर्माने का प्रावधान है।

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यह है सजा
ट्रेन यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर व्यक्ति के $खलिाफ़ रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत व्यक्ति के ऊपर 1 हजार रुपए का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों सुनाई जा सकती है।

पर्यवेक्षक को निर्देश
डीआरएम पंकजकुमार सिंह ने बताया कि रेल प्रबंधन की ओर से ट्रेनों में जांच की जा रही है। नवरात्रि के बाद दीपावली तक सघन जांच चलेगी। साथ ही, पार्सलघरों को निर्देशित किया है कि पार्सल बुकिंग के दौरान पर्यवेक्षक पटाखे व ज्वलनशील वस्तुओं के लदान से जुड़े नियमों की सख्ती से पालना करवाएं।