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कन्नौज में पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा, 10 नामजद, 20-25 अज्ञात

Stone pelting on police, Case filed कन्नौज में पुलिस के साथ मारपीट करने की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमें गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। मुकदमे में 10 नामजद और 20-25 अज्ञात शामिल है।

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पुलिस ने किया बल प्रयोग (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

Stone pelting on police, Case filed कन्नौज में पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। 10 नामजद और 20-25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ‌ मामला बिजली के खंभे पर चढ़कर लाइन ठीक करते समय विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। जिससे काम कर रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने पावर हाउस के सामने रोड पर जाम लगा दिया। जाम को हटाने गए पुलिस टीम पर आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला बोल दिया था। घटना ठठिया थाना क्षेत्र की है।

15 अगस्त की घटना

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के पुनगरा निवासी 26 वर्षीय बृजेश की बीते 15 अगस्त को उस समय मौत हो गई थी। जब वह बिजली के खंभे पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था। बताया जाता है इसके पहले उसने शटडाउन लिया था। लेकिन लाइन ठीक करते समय अचानक आपूर्ति शुरू कर दी गई। जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने पावर हाउस के सामने औरैया-कन्नौज मार्ग पर जाम लगा दिया।

इन पर दर्ज हुआ मुकदमा

जाम हटाने पहुंची पुलिस के साथ झड़प हुई। बात बिगड़ने के साथ पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो भीड़ की तरफ से पथराव भी किया गया। जिससे कई पुलिस कर्मियों को चोट लगी। इस मामले में ठठिया थाना पुलिस ने तिवारी लाल पुत्र बिंदा निवासी नौबस्ता कानपुर, अमित पुत्र श्याम सुंदर निवासी गुरा तिर्वा कन्नौज, रामू पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी लालपुर कन्नौज, पिंटू राठौर पुत्र रामभरोसे निवासी जलालपुर ठठिया कन्नौज, भानु पुत्र सुरेंद्र, दिलीप पुत्र सुभाष, धीरज पुत्र सर्वेश, ऋषभ गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता, अमित पुत्र पहुंची लाल, रूप सिंह पुत्र होरीलाल निवासीगण पुनगरा शामिल है। इसके साथ ही 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

जिनके खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 221, 132, 121(1), 125, 126, 324, 115(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम दो, तीन और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932(7) की धाराएं भी लगाई गई है।