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Rajasthan News : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में हुई सख्ती, नाम हटवाने के लिए कर रहे अपात्र लोग आवेदन

Give Up Campaign : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र होने के बावजूद अब तक लाभ उठा रहे 28 परिवारों ने योजना से नाम हटवाने के लिए रसद विभाग में आवेदन किया है।

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National Food Security Scheme Strictness ineligible People are Applying to get their Names Removed Give Up Campaign

Give Up Campaign : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र होने के बावजूद अब तक लाभ उठा रहे 28 परिवारों ने योजना से नाम हटवाने के लिए रसद विभाग में आवेदन किया है। गौरतलब है कि रसद विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े सक्षम व्यक्तियों (परिवार) द्वारा स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में निर्धारित तिथि तक नाम नहीं हटवाने वालों के खिलाफ विभाग की ओर से वसूली की कार्रवाई की जानी है। ऐसे में अब तक नाम हटवाने के लिए विभाग को 28 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

चलाया जा रहा है गिप अप अभियान

जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि सक्षम व्यक्ति योजना के लाभ का स्वेच्छा से त्याग करें। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिप अप अभियान चलाया जा रहा है।

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अब तक 28 आवेदन प्राप्त हुए

देवराज रवि ने बताया कि 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम नहीं हटवाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक नवबर से अब तक योजना से नाम हटवाने के लिए 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित करना

अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। अभियान के तहत आयकरदाता, चौपहिया वाहनधारक अपना नाम योजना से पृथक करवा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फार्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं।

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उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध है फॉर्म

नाम हटाने का यह फॉर्म जिले की सभी उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध है। 31 जनवरी तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा लिए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी।

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