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CG Crime News: कवर्धा में सूदखोर पर शिकंजा! 12 लाख रुपए कैश बरामद, 92 ब्लैंक चेक समेत वाहन जब्त

Kawardha Crime News: कोतवाली पुलिस ने सूद पर पैसा चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स के पास से पुलिस ने लाखों की नकदी समेत गाड़ियों का बड़ा जखीरा बरामद किया।

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CG Crime News

CG Crime News: कबीरधाम पुलिस ने पहली बार सूदखोरी के खिलाफ कार्रवाई की। प्रकरण में आरोपी के कब्जे से पीड़ितों के 92 ब्लैंक चेक, 12 मोटर साइकिल, एक कार और एक ट्रैक्टर ट्राली सहित गाड़ियों के पंजीयन दस्तावेज और अन्य संपत्ति कागजात जब्त किए गए।

कोतवाली पुलिस ने शनिवार को एक शातिर सूदखोर को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को उनके महंगे सामान गिरवी रखकर ब्याज में पैसे देता था। पीड़ितों से मूल रकम से कई गुना ज्यादा रकम वसूल करता था। उसके पास साहूकारी का वैध लायसेंस भी नहीं है। इसके बावजूद वह ब्याज व गिरवी रखने का काम कर रहा था। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया है।

जानिए पूरा मामला

एसपी धर्मेन्द्र सिंह छवई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी का नाम भागवत साहू है जो कोतवाली थाने के मजगांव का रहने वाला है। वह लोगों को अधिक दर पर ब्याज में पैसे देता था। साथ ही इसके एवज में जमीन, गहने, कार, बाइक सहित अन्य ठोस सामग्री गिरवी रखकर पैसे देता था। कई लोगों के मूल रकम से तीन गुना ब्याज वसूली के बाद भी वह रकम वसूल रहा था।

परेशान होकर दो पीड़ितों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के पास से 12 लाख रुपए नकद, एक ट्रैक्टर, एक कार, 12 बाइक, जमीन की पर्ची, आरसी बुक, 92 ब्लैंक चेक सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। इसके एवज में उसने गिरवी रखकर पैसे दिए थे। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 308(2)बीएनएस व छग ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

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लाखों की सामग्री जमीन को भी अपने नाम कराया

प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दो पीड़ितों ने मामले की शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध धारा 308(2) बीएसएन व धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। आरोपी के कब्जे से 12 लाख नगद बरामद किया। वहीं पीड़ितों के हस्ताक्षरित 92 ब्लैंक चेक, 12 मोटरसाइकिल, एक कार, एक ट्रैक्टर ट्रॉली, गाड़ियों के पंजीयन दस्तावेज, जमीन के दस्तावेज और अन्य संपत्ति कागजात बरामद किए गए।

लाइसेंस नहीं

उपपुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि आरोपी भागवत साहू के पास साहूकारी का साइसेंस नहीं है। यदि लाइसेंस होता भी तो इस तरह से अतिरिक्त वसूली अवैध है। उन्होंने बताया कि भागवत साहू वर्ष 2019 से से पीड़ितों को मोटे ब्याज पर कर्ज देकर उनके साथ आर्थिक शोषण करता था। कर्ज न चुकाने पर वह पीड़ितों की मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और अन्य कीमती संपत्तियां जबरन गिरवी रखवाकर उनका विक्रय इकरारनामा करवा लेता था। इस प्रकार से उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करता था।

लंबे समय से खेल

शहर में सूदखोरी का खेल लंबे समय से कई जगह चल रहा है। बिना दस्तावेज के तो गहनें, यहां तक राशन कार्ड तक गिरवी रखा जा रहा है। कई लोग अत्यधिक ब्याज वह भी बिना साहूकारी लाइसेंस और बिना कोई आधार के इसमें वसूली करते हैं। जरुरतमंदों को तुरंत रुपए मिल जाते हैं लेकिन अत्यधिक ब्याज से लोगों को काफी नुकसान होता है। चूंकि मामले की शिकायत नहीं हो रही तो पता नहीं चल रहा है।

बेझिझक सूचना दें

कबीरधाम पुलिस का कहना है कि यदि कोई सूदखोरी का शिकार हैं या ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी रखते हैं तो बेझिझक पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सूदखोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। पुलिस की कोशिश है कि समाज को इन शोषणकारी कुप्रथाओं से मुक्त कर एक सुरक्षित और समतामूलक वातावरण तैयार किया जाए।