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बिहार से आए इमाम पर एमपी में कार्रवाई से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, एमपी पुलिस पर गंभीर आरोप…

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले का मामला, जिले के खार्जो थाना खालवा के गांव का मामला, एमपी पुलिस ने इमाम को किया गिरफ्तार, तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, एमपी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप... जानें क्या बोले- AIMIM प्रमुख?

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Asaduddin Owaisi

Asaduddin Owaisi: बिहार से आकर खंडवा जिले की एक मस्जिद में इमाम की जिम्मेदारी निभा रहे व्यक्ति पर हुआ एक्शन, तो भड़के ओवैसी। जानें क्या बोले?

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा में बिहार से आए एक इमाम के खिलाफ एमपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तार किया है। जिसके बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा 223 का हवाला देते हुए खंडवा एसपी की इस कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई कि वह मुसलमान हैं? असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें वे खंडवा एसपी की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं?

गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनाव

बता दें कि ईद मिलादुन्नबी के दिन खंडवा जिले के खार गांव की मस्जिद में लगभग डेढ़ महीने से बिहार के किशनगंज जिले से आए एक इमाम अख्तर रजा ठहरे हुए थे। इमाम को मस्जिद में नमाज पढ़वाने के लिए रुकवाया गया था। मस्जिद कमेटी ने इस इमाम के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कोई सूचना नहीं दी थी। इसी गांव में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ था।

हिंदू संगठनों ने पुलिस को सौंपा था ज्ञापन

हिंदू संगठनों ने इस मामले में पुलिस को ज्ञापन सौंप था। जिसमें उन्होंने मांग की थी कि मस्जिद में बिहार से आया इमाम गांव का माहौल खराब कर रहा है। पुलिस ने मामले में दस्तावेज की जांच करने के बाद खालवा थाने में इमाम अख्तर रजा और मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ के खिलाफ भी FIR दर्ज की थी। वहीं मामले में मनोज कुमार राय ने कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को रुकवाने के लिए स्थानीय पुलिस को थाने आकर सूचना देना अनिवार्य है।

जानें क्या बोले ओवैसी?

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खंडवा एसपी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि, बिहार से आए इमाम को एमपी की मस्जिद में रखने पर एसपी ने केस दर्ज कर लिया। उन्होंने पूछा कि, खंडवा के एसपी साहब बताइए भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 क्या है, ये फंडामेंटल राइट है…आर्टिकल 19 बीएनएस 223 पर, बोले आर्टिकल बड़ा है या, 223। उन्होंने एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि, अगर वे मुसलमान हैं, तो क्या आप उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे?

धारा 223 के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज, जांच जारी

मामले में खंडवा के एसपी का कहना है कि, धारा 163 बीएनएस के तहत बाहर से अगर कोई व्यक्ति किरायेदार के रूप में या किसी कार्य के लिए आता है, तो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो अपने आने की सूचना समस्त दस्तावेजों के साथ संबंधित थाने में दे। अभी गणेश विसर्जन के समय खार्जोथाना खालवा के एक गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उसकी जांच के दौरान पता चला कि वहां पर पिछले एक महीने से एक व्यक्ति बाहर से आकर यहां नमाज पढ़वाने का काम कर रहे हैं।

बिहार के किशनगंज के रहने वाले हैं इमाम

एसपी के मुताबिक, जानकारी में पता चला कि वे किशनगंज बिहार के थे। लेकिन उन्होंने अपने आने और यहां खंडवा आकर रहने, नमाज पढ़ाने की जानकारी यहां नहीं दी थी। इसलिए धारा 223 के उल्लंघन के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस से भी वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। यदि कोई भी विपरीत स्थिति पाई गई तो हम विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे।