8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करंट से बच्ची की मौत… हॉस्पिटल में शव के साथ बैठे रहे परिजन, लापरवाही बरतने पर 2 बर्खास्त व एक निलंबित

Kondagaon News: आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची एक बच्ची की केंद्र में करंट लगने से मौत हो गई। मामला गुरुवार की सुबह आगनबाड़ी केंद्र पदेली स्कूलपारा, सेक्टर- मर्दापाल-02 परियोजना कोण्डागांव-03 की है।

less than 1 minute read
Google source verification
कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची एक बच्ची की केंद्र में करंट लगने से मौत हो गई। मामला गुरुवार की सुबह आगनबाड़ी केंद्र पदेली स्कूलपारा, सेक्टर- मर्दापाल-02 परियोजना कोण्डागांव-03 की है। जहां मौत के बाद परिजन बच्ची के शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मर्दापाल पहुंचे थे,लेकिन हॉस्पिटल में गुरुवार की शाम तक पीएम नही किया जा सका और परिजन बच्चे के शव के साथ हॉस्पिटल के बरामदे पर ही रातजगा कर गुजारी तब जाकर शुक्रवार की सुबह शव का पीएम कराया जा सका। वही इस लापरवाही को लेकर परिजनों ने सम्बंधित जिम्मेदारों पर उचित कार्यवाही की मांग की है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार एसडीएम अजय उरांव ने विभागीय अधिकारियों के साथ घटना स्थल पहुंचकर मृतक बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन की ओर सहायता के रूप में आर्थिक राशि दी गई।

कार्यकर्ता एवं सहायिका पर गिरी गाज, सुपरवाइजर निलंबित

करेंट लगने से एक बच्ची की मृत्यु की घटना पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को बर्खास्त किया गया है। वहीं पर्यवेक्षक को निलंबित किया गया है।परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोंडागांव 3 द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त घटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धसनी बाई एवं आंगनबाड़ी सहायिका, ममता कोर्राम के घोर लापरवाही प्रदर्शित होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को तत्काल प्रभाव से पद से पृथक किया गया है।

साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण कार्य में लापरवाही तथा स्वेच्छाचारी आचरण पाये जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत संबंधित मनीषा कतलाम, पर्यवेक्षक, सेक्टर मर्दापाल-02 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।