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CG News: बालश्रम पर बड़ी कार्रवाई, राइस मिल से छुड़ाई गईं 5 नाबालिग बालिकाएं

CG News: बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। न्यायालय द्वारा उक्त 03 संस्थान को 95000 रुपए जुर्माना से दण्डित किया है।

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राइस मिल से 5 नाबालिग बालिकाओं का किया रेस्क्यू (Photo source- Patrika)

राइस मिल से 5 नाबालिग बालिकाओं का किया रेस्क्यू (Photo source- Patrika)

CG News: कोण्डागांव जिले में स्थित मजीशा एग्रो प्रोडक्ट राइस मिल में नाबालिक बालिकाओं को कार्य पर रखे जाने की सूचना मिलने पर कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देश पर श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मजीशा एग्रो प्रोडक्ट राइस मिल पर छापामार की कार्यवाही की गई।

इस दौरान मिल में 5 नाबालिग बालिकाओं को कार्यरत पाया गया। यह कार्रवाई बाल श्रम निषेध कानून और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के तहत की गई। रेस्क्यू की गई सभी बालिकाओं को तत्काल बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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CG News: इस मामले में बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। न्यायालय द्वारा उक्त 03 संस्थान को 95000 रुपए जुर्माना से दण्डित किया है तथा वर्ष 2025 मे धारा 12 अंतर्गत बाल श्रम निषेध सूचना का प्रदर्शन नहीं करने पर 26 संस्थान के विरुध्द अभियोजन प्रस्तुत किया गया है।