
जुर्माना (फोटो सोर्स- Getty Images)
CG News: त्योहारी सीजन में शहरी क्षेत्र अंतर्गत मिठाई और किराना स्टोर्स की दुकानों में लोगों को मिलावटी, मिस ब्राडिंग, साफ-सफाई और बिना लाइसेंस दुकान संचालन के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे लापरवाह चार दुकान संचालक और एक मध्यप्रदेश की कंपनी पर मिस ब्रांडिग खाद्य सामाग्री बिक्री के मामले में 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
खाद्य एवं औषधि विभाग ने बताया कि कुछ माह पहले शहरी क्षेत्र के लगभग दो दर्जन से अधिक दुकानों से सैंपल लिए गए थे। जहां न तो साफ-सफाई रखी जा रही है और न ही दुकान संचालन के लिए अनुमति लेना जरूरी समझ रहे हैं। इसके अलावा मिस ब्रांडिंग के भी मामले सामने आ रहे हैं। विभागीय अधिकारी ने एडीएम कोर्ट में केस लगाया। कोर्ट ने पॉवर हाउस रोड स्थित हरियाणा जलेबी की दुकान में मिष्ठान की सामाग्रियां बनाते समय साफ-सफाई नहीं रखने और मिठाई में मिलावट के मामले में 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा निहारिका क्षेत्र में संचालित मनोहर एजेंसी पर चार मीनार की मिस ब्रांडिंग खाद्य सामाग्री बिक्री करने वाले और मध्यप्रदेश की कंपनी 15-15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। बिना लाइसेंस खाद्य सामाग्रियों की बिक्री के मामले में मुड़ापार में संचालित गायत्री किनारा स्टोर्स पर 10 हजार रुपए और निहारिका में संचालित श्रीराम सुपर बजार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
दीवाली पर घर-घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए तेल, आटा, बेसन सहित सामानों की खरीदी की जाती है। इसे देखते हुए खाद्य एवं औषधि विभाग ने दीवाल से पहले एक सप्ताह भीतर लगभग एक दर्जन से अधिक दुकानों से अलग-अलग खाद्य सामाग्रियों के सैंपल लिए गए हैं।
Updated on:
15 Oct 2025 11:48 am
Published on:
15 Oct 2025 11:48 am
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