
CG Gangrape News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले एक फास्टट्रैक कोर्ट ने गैंगरेप के दोषी चार युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में दो आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया कि उन्हें पीड़ित महिला ने पहचानने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एफटीसी) मोहन सोनी ने बताया कि घटना 12 जून 2024 की है। महिला अपने घर में देवर के साथ मौजूद थी।
इसी बीच रात 10 से 11 बजे के बीच 6 युवकों ने बाहर से महिला के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, युवकों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। महिला के देवर को जमीन पर पटक दिया। उनके साथ मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने पर युवकों ने महिला को पकड़ लिया और उसके साथ गैंगरेप किया।
महिला ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने 6 युवकों को आरोपी बनाया और छह युवकों को गिरफ्तार किया। इसकी सुनवाई कोरबा के अपर सत्र न्यायालय फास्टट्रैक कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने राजेश गाड़ा, गुड़वा उर्फ गुड्डू, गुलशन नटराज और संदीप यादव दोषी ठहराया।
रायपुर में दो किशोरियों से बलात्कार करने वाले आरोपी सुजीत कुमार और उबारन टंडन को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। घटना के बाद दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर प्रकरण की जांच करने के बाद रायपुर जिला न्यायालय में केस डायरी पेश की गई। जहां रायपुर के विशेष न्यायाधीश अच्छेलाल काछी और अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दंडित किया।
Published on:
18 Apr 2025 08:33 am
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