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धारा 144 का उल्लंघन, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज

- तहसीलदार की रिपोर्ट पर कार्रवाई

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धारा 144 का उल्लंघन, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज

धारा 144 का उल्लंघन, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज

कोरबा. धारा १४४ का उल्लंघन करने पर पुलिस ने मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि १० अक्टूबर को मारवाड़ी युवा मंच की ओर से दर्री बस्ती में एक भंडारा का आयोजन किया गया था। वहां भीड़ एकत्र हो गई थी। भीड़ को खिचड़ी बांटा जा रहा था।

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भंडारा की अनुमति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई थी। इससे आधा १४४ का उल्लंघ हुआ। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। थाने में दर्ज रिपोर्ट में कटघोरा तहसीलदार वीरेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया है कि छह अक्टूबर से प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार सहिंता लागू है। चुनाव के दौरान जिले में शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144(1) एवं (2) प्रभावशील है। किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है।