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अजब-गजब भर्ती: नियुक्ति के 1 साल बाद नौकरी के लायक हुआ लिपिक, प्रमोशन भी मिल गया

Ajab-Gajab: सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मिली जानकारी में मामला का हुआ खुलासा, भर्ती से संबंधित दस्तावेज संयुक्त संचालक अंबिकापुर में भी उपलब्ध नहीं, नगरपालिका अध्यक्ष (Nagarpalika president) का कहना इतने साल बाद मामला उठ रहा है, नियुक्ति (Appointment) में कोई गड़बड़ी नहीं हुई

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Ajab gajab

Nagarpalika parishad Baikunthpur

बैकुंठपुर. Ajab-Gajab: नगर पालिका बैकुंठपुर में अनुकंपा नियुक्ति का एक अजब-गजब मामला सामने आया है। अभ्यर्थी को जिस पद पर नियुक्ति दी गई, उसके योग्य भी वह उस समय नहीं था। नौकरी करते हुए उसने योग्यता परीक्षा पास की। इसके बावजूद अधिकारियों का कहना है कि कोई गड़बड़ी (Disturbance) नहीं हुई है। दरअसल अभ्यर्थी ने अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के एक साल बाद सहायक ग्रेड-3 की योग्यता परीक्षा (12वीं) पास की, बकायदा उसे पदोन्नति भी दी गई है। इस मामले का खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी से हुआ।


नगर पालिका बैकुंठपुर में एक सहायक गे्रड-3 (लिपिक) की नियम एवं शर्तों के विपरीत अनुकंपा नियुक्ति हुई। नगर पंचायत बैकुंठपुर के समय 9 जनवरी 2007 को सहायक ग्रेड-3 के रूप में नियुक्ति हुई थी, लेकिन इस पद के लिए लिपिक के पास निर्धारित योग्यता नहीं थी। बावजूद अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी।

वहीं लिपिक ने सहायक गे्रड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) मिलने के बाद मार्च-अपै्रल 2008 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसी बीच सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। उसने वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक स्थापना प्रभारी के रूप में कार्य किया है।

फिर वर्ष 2017 में कार्य विभाजन के दौरान निकाय में अनुकंपा नियुक्ति के दस्तावेज गायब हो गए। जिसकी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गई तो बताया गया कि चाही गई जानकारी के दस्तावेज गुम हो चुके हैं। ऐसी चर्चा है कि मामले में 5 नवंबर 2020 को पीआईसी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है, कि जब तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तब तक आगामी वेतन वृद्धि, समयमान वेतनमान पर रोक रहेगी।

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संचालक व संयुक्त संचालक से मांगे हैं दस्तावेज
नपा बैकुंठपुर ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक, संयुक्त संचालक रायपुर व बिलासपुर को पत्र लिखा है। सीएमओ की ओर से 6 जुलाई 2021 को लिखे पत्र में उल्लेख है कि नपा बैकुंठपुर में कार्यरत कर्मचारी प्रशांत सोनी सहायक ग्रेड-2 की अनुकंपा नियुक्ति 9 जनवरी 2007 को हुई थी।

जबकि कर्मचारी ने एक साल बाद उच्च्तर माध्यमिक परीक्षा 12वीं फरवरी-मार्च 2008 में उत्तीर्ण की है। मामले में अनुकंपा नियुक्ति संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। मामले में वर्ष 2006-07 में कर्मचारी प्रशांत सोनी की अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) से संबंधित समस्त नस्ती या दस्तावेज की द्वितीय प्रति और कर्मचारी की नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि नपा बैकुंठपुर को उपलब्ध कराएं।


इतना पुराना है मामला, नहीं हुई है कोई गड़बड़ी
नियुक्ति का मामला बहुत पुराना वर्ष 2005-06 का है। शासन के नियम (Government rules) व शर्तों के अनुसार हुआ है। अब इतने साल बाद मामला उठ रहा है। किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है।
मुक्ता सिंह चौहान, सीएमओ नपा बैकुंठपुर