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Demotion: रिश्वत लेते आरआई का वीडियो हुआ था वायरल, कलेक्टर ने डिमोशन कर पटवारी बनाने का भेजा प्रस्ताव

Demotion: जांच में मामला पाया गया सही, कलेक्टर ने आरोपी आरआई को डिमोशन कर पटवारी बनाने के लिए संचालक भू-अभिलेख रायपुर को भेजा प्रस्ताव

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CG News: 1 लाख रुपये मेडिकल लोन के लिए मांगा था 10 परसेंट, 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते लिपिक पकड़ाया

रिश्वत लेते लिपिक पकड़ाया (Photo Patrika)

बैकुंठपुर। पिछले साल एमसीबी जिले में एक आरआई द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो की जांच के बाद एमसीबी कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने राजस्व निरीक्षक (आरआई) का डिमोशन कर पटवारी बनाने की अनुशंसा (Demotion) की है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण नियम 1966 के नियम 10(छ:) के तहत मुख्यशास्ति अधिरोपित कर आरआई संदीप सिंह को पटवारी पद पर डिमोशन करने संचालक भू-अभिलेख रायपुर को प्रस्ताव भेजा है।

मामला वर्ष 2024 का बताया जा रहा है। रिश्वत की रकम लेते वीडियो वायरल (Demotion) हुआ था। मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यालय कलेक्टर (भू अभिलेख शाखा) एमसीबी ने 22 अगस्त 2024 को आरआई संदीप सिंह के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत कमेटी ने विभागीय जांच की थी।

अपर कलेक्टर एवं विभागीय जांच अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत जवाब में कर्मचारी ने लेन-देन के आरोप को पूरी तरह से खंडन (Demotion) नहीं किया। साथ ही स्वयं माउथ फ्रेशनर मंगाना एवं माउथ फ्रेशनर के साथ जवाब दिया कि शायद मेरे बचे हुए पैसे मुझे वापस दिए थे… लिखा था, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया।

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संतोषजनक नहीं था जवाब

जांच प्रतिवेदन में लिखा गया कि आरोपी आरआई (Demotion) द्वारा दिए गए जवाब में प्रयुक्त शब्द ‘शायद’ उसके स्वयं की निश्चित नहीं होने एवं यह कहा जाना कि माउथ फे्रशनर मंगाना अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। आरआई के कृत्य से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है, साथ ही निष्ठा प्रभावित हुई है।

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Demotion: डिमोशन करने का भेजा प्रस्ताव

मामले में आरआई संदीप सिंह वर्तमान पदस्थापना तहसील एवं अनुभाग भरतपुर एमसीबी को राजस्व निरीक्षक से पटवारी पद पर डिमोशन (Demotion) करना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ राजपत्र अधिसूचना 15 दिसम्बर 2014 अनुसार राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति प्राधिकारी संचालक भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ हैं। कलेक्टर ने कार्यवाही करने के लिए अनुशंसा सहित प्रस्ताव भेजा है।