
Dogs lover of Baikunthpur (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शहर के 20 वार्ड में खुली जगह पर आवारा श्वानों को भोजन खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मामले में विभिन्न वार्डों में जगह-जगह पोस्टर चस्पा कराया गया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका ने वार्डों में आवारा श्वानों (Guideline for street dogs) को लेकर गाइडलाइन चस्पा कराया है। इसमें लिखा गया है कि आवारा कुत्तों को सडक़, गली, पार्क सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भोजन कराना पूर्णत: प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन जारी होने के बाद पशु प्रेमी बोले- हम पशु प्रेमी है, हम तो कुत्तों को खाना खिलाएंगे।
गौरतलब है कि आवारा श्वानों को रखकर देखभाल करने डॉग शेल्टर नहीं है। हालांकि, गाइडलाइन को लेकर पशु प्रेमियों ने आपत्ति जताई है। क्योंकि शहर में बड़ी संख्या में आवारा श्वान विचरण (Guideline for street dogs) करते नजर आते हैं। कई बार राहगीरों को नुुकसान पहुंचाते हैं। नगर पालिका ने पोस्टर में लिखवाया है कि क्षेत्र में खुले में कुत्तों को भोजन खिलाना मना है।
पोस्टर के नीचे आदेशानुसार सीएमओ नगर पालिका लिखा हुआ है। मामले को लेकर समाज सेवियों का कहना है कि नगर पालिका की ड्यूटी है। पालिका स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा करें। कई बार आवारा श्वान (Guideline for street dogs) हिंसक हो जाते हैं और राहगीरों पर हमला कर देते हैं।
सुझाव दिया है कि नगर पालिका को आवारा श्वानों की नसबंदी (Guideline for street dogs) करानी चाहिए, जिससे जनसंख्या कम हो सकती है। इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नगर पालिका शिवपुर चरचा में दर्जनभर राहगीरों को शिकार बना लिया था। एक बालक गंभीर रूप से घायल हुआ था। जिसको इलाज कराने रायपुर रेफर किया गया था।
पशु प्रेमी अनुराग दुबे ने कहा कि यह आदेश बड़े शहरों के लिए लागू है। जहां कॉलोनी है, बच्चे रहते हैं, वहां के लिए लागू होना चाहिए। यहां बहुत जगह है। अभी तो श्वानों का बच्चा देने का सीजन है।
मामले में जिला प्रशासन को नगर पालिका की टीम बनाकर आवारा श्वानों (Guideline for street dogs) की नसबंदी करानी चाहिए। हम पहले भी मांग कर चुके हैं। इससे आवारा श्वानों की संख्या को बढऩे से रोकना चाहिए। हम तो पशु प्रेमी हैं, हम श्वानों को जरूर भोजन खिलाएंगे।
बैकुंठपुर नगरपालिका के सीएमओ संजय दुबे का कहना है कि शहर के विभिन्न वार्डों में जगह-जगह पोस्टर चस्पा कराया गया है। खुले स्थान पर आवारा श्वानों को भोजन खिलाने (Guideline for street dogs) पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
27 Nov 2025, 8:55 PM IST
Published on:
27 Nov 2025, 8:55 PM IST
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