
कोटा.युवती से शादी का वादा कर देह शोषण करने के मामले के आरोपी की शुक्रवार को न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। पीडि़ता ने 14 जुलाई को शहर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके डेढ़ साल पहले नयापुरा निवासी हितेश से प्रेम संबंध थे। उसने शादी का झूठा वादा किया और करीब एक वर्ष तक शारीरिक शोषण किया। 21 जून को उनका झगड़ा हो गया। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। शुक्रवार को उसने अधिवक्ता के जरिए जमानत याचिका पेश की। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
रिश्वत के आरोपी लाइनमैन की जमानत खारिज
कोटा. एसीबी न्यायालय ने वीसीआर भरने के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में लाइनमैन तकनीकी सहायक कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम खानपुर जिला झालावाड़ के महावीर नागर का जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। एसीबी टीम ने उसे 20 जुलाई को 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
Published on:
24 Jul 2020 09:22 pm
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