14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पैसों के लिए जबरन वैन में बिठा सुनसान इलाके में ले जाकर की थी मारपीट, उन पर अदालत ने ढहाया कहर

कोटा. नयापुरा थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले रुपयों के लेनदेन के विवाद में एक युवक का अपहरण कर धमकाने का मामला।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

abhishek jain

Jan 09, 2018

Kidnapping

कोटा .

नयापुरा थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले रुपयों के लेनदेन के विवाद में एक युवक का अपहरण कर धमकाने के मामले में जेल में बंद 5 आरोपितों की जमानत अर्जी अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी।

थानाधिकारी हरीश भारती ने बताया कि गणेश नगर कच्ची बस्ती हाल नंदा की बाड़ी खेड़ली फाटक निवासी मोनू कुमार बैरवा (26) ने 6 जनवरी की रात रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि वह 6 जनवरी की शाम को पत्नी के साथ स्कूटर से घर से बोरखेड़ा की तरफ जा रहा था।

Read More: राजस्थान की नंबर वन पुलिस नहीं तलाश पाई रेलवे अधिकारी की चोरी हुई कार

सूचना केन्द्र के पास वैन में कुछ लोग आए और स्कूटर के सामने वैन लगा दी। वैन राजू उर्फ लाला गुर्जर चला रहा था। वैन में सवार अजय सिंह, लोकेश जाटव, हेमंत सेन, सोनू उर्फ बच्चा व अब्बास अली ने उसे स्कूटर से उतारकर जबरन वैन में बैठाया। उसकी पत्नी को वहीं छोड़ दिया। उसे बोरखेड़ा की तरफ सुनसान इलाके में ले गए और मारपीट की। करीब 4 घंटे इधर-उधर घुमाते रहे। चाकू दिखाकर उससे 40 हजार रुपए की मांग की। रात दस बजे जेके लोन अस्पताल के बाहर छोड़ गए।

Read More: मोबाइल टावर लगाने के लिए सड़क खोदी तो पब्लिक ने दौड़ाया, पुलिस और कांग्रेसियों में हुई तकरार

सीआई हरीश भारती ने बताया कि मोनू की रिपोर्ट पर अपहरण व धमकाने का मुकदमा दर्ज कर देर रात सभी आरोपितों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि मोनू व राजू के बीच रुपयों के लेनदेन का विवाद है। मोनू रुपए नहीं दे रहा इस कारण उसे जबरन उठा ले गए थे। पुलिस ने सभी 6 आरोपितों को सोमवार को अदालत में पेश किया किया था। जहां से उन्हें जेल भेज दिया था।

Read More: कोटा के इस बड़े डॉक्टर की महंगी साइकिल 5 मिनट में घर से चुरा ले गए

इधर राजू उर्फ लाला गुर्जर, अजय सिंह, लोकेश जाटव, हेमंत सेन व सोनू उर्फ बच्चा की ओर से एसीजेएम क्रम 7 अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद मामले की गम्भीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।