6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लॉकडाउन के दौरान रेड-जोन के लिए निर्देश जारी

टैक्सी, पार्क अनुमत किए व गुटखा पान की बिक्री हो सकेगी  
less than 1 minute read
Google source verification
red-zone-corona.jpg

कोटा. राÓय सरकार ने लॉकडाउन 4 में अनुमत सेवाओं की सूची में टैक्सी, ऑटो संचालन, पार्क को खोले जाने तथा गुटखा, तम्बाकू की बिक्री को भी शामिल किया है।

जिला कलक्टर ओम कसेरा ने बताया कि रेड जोन क्षेत्रों में टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा को अनुमति दी है, जो रेलवे स्टेशन, अस्पताल आदि अनुमति वाले स्थानों तक जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि टैक्सी में चालक सहित अधिकतम दो सवारी तथा ऑटो में चालक सहित अधिकतम एक सवारी ले जा सकेंगे। चालक व सवारी मास्क अवश्य पहनेंगे। सवारी बैठने व छोडऩे के बाद सेनेटाइज करना होगा। स्टैण्ड पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी।
उन्होंने बताया कि सामुदायिक पार्क सुबह 7 बजे से शाम 6.45 बजे तक खोले जा सकेंगे। इस दौरान सभी छूने वाली गतिविधियां यथा जिम, झूले आदि बंद रहेंगे। पार्क के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

कोटा की याद आती है, लॉकडाउन खुलते ही फिर आएंगे...

उन्होंने बताया कि पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का विक्रय पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है। यद्यपि सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग प्रतिबंध रहेगा तथा पीक थूकने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार विवाह संबंधी समारोह के लिए पूर्व अनुमति के स्थान पर उपखंड अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य होगा।