
कोटा . कोटा स्थित अदालतों में बुधवार को लगातार चार फैसले सुनाए गए। इनमें हत्या, आत्महत्या के लिए मजबूर करना, मारपीट और चोरी का प्रयास करने वाले आरोपितों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। विभिन्न अदालतों ने आरोपितों को पांच व दस साल ओर उम्रकैद तक की सजा सुनाई। साथ ही उन पर एक लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी किया।
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हत्या के आरोपित को उम्रकैद
उद्योग नगर थाना क्षेत्र में ऑटो चालक के सिर में डंडे से वार करने से नहर में गिरने पर हुई मौत के आरोपित को अदालत ने उम्र कैद की सजा व 4 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। बूढ़ादीत हाल इंद्रा कॉलोनी विज्ञान नगर निवासी राकेश खटीक ने 30 अक्टूबर 2016 को उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह अपने जीजा सत्य नारायण खटीक (40) के साथ थेगड़ा पुलिया के पास नहर में ऑटो धो रहा था। इसी दौरान बारां जिले के कोयला हाल थेगड़ा आकाश वाल्मीकि से सत्य नारायण का झगड़ा हो गया।
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आकाश ने डंडे से सत्यनारायण के सिर में जोरदार वार किया। वह नजर में जा गिरा। उसकी तलाश की लेकिन नहीं मिला। अगले दिन उसका शव डीसीएम गेस्ट हाउस के पीछे नहर में मिला। पुलिस ने राकेश की रिपोर्ट पर आकाश के खिलाफ हत्या व सबूत नष्ट करने का मुकदमा दर्ज किया। आकाश को 3 नवम्बर को गिरफ्तार किया था। लोक अभियोजक हरीश शर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत ने अभियुक्त हत्या का दोषी माना।
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मारपीट पर पांच साल की सजा
नयापुरा थाना क्षेत्र में करीब सवा दो साल पहले एक युवक से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने के आरोपित को अदालत ने 5 साल साधारण कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोस्तपुरा निवासी प्रिया ने 31 अगस्त 2015 को नयापुरा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि एक दिन पहले उनके भाई बंटी को पड़ोसी लोकेश महावर ने अपशब्द कहे थे। समझाने पर भी वह नहीं माना और उसने बंटी से मारपीट कर दी। इससे उसकी दाहिनी आंख में गम्भीर चोट लगी। पुलिस ने रास्ते में रोककर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। एसीजेएम क्रम 7 अदालत ने आरोपित को मारपीट का दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई।
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पति को 10 साल की सजा
महावीर नगर थाना क्षेत्र में पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में अदालत ने आरोपित पति को दस साल साधारण कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अपील खारिज
जिला न्यायालय ने आरोपित की अपील खारिज कर अधीनस्थ अदालत द्वारा दी गई ढाई साल की सजा व दो हजार रुपए जुर्माने को बहाल रखा है। छत्रपुरा निवासी सलीम को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 17 जून 2017 को घर में घुसकर चोरी का प्रयास करने के मामले में ढाई साल की सजा व 2 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया था। सजा के खिलाफ सलीम ने अपील की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने आरोपित को जेल भेज दिया। सलीम के खिलाफ 24 दिसम्बर 2014 को उसके पड़ोसी राधेश्याम ने विज्ञान नगर थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने सलीम के खिलाफ चोरी की नयत से घर में घुसने का मुकदमा दर्ज किया था।
Published on:
11 Jan 2018 10:46 am
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